उदयपुर। उदयपुर विकास प्राधकिरण यूडीए द्वारा कैलाशपुरी तालाब के पास पहाडी भूमि को काटकर बिना सक्षम स्वीकृति के व्यवसायिक निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मंगलवार को सीज किया गया। यूडीए आयुक्त अभिषेक खन्ना एवं सचिव राजपाल सिंह के निर्देशानुसार उपायुक्त रमेश चन्द्र बहेडिया के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि राजस्व ग्राम मूणवास के आराजी संख्या 1944/427 जो कैलाशपुरी तालाब के पास स्थित होकर पहाडी भूमि है। मौके पर पहाडी भूमि को काटकर बिना सक्षम स्वीकृति के व्यवसायिक निर्माण किया जा रहा था। उक्त निर्माण को प्राधिकरण दल द्वारा पूर्व में प्रारम्भिक स्तर पर ही रूकवाया गया एवं बिना स्वीकृति के निर्माण नही करने को पाबन्द किया गया। इस उपरान्त भी मौके पर अनवरत अवैध निर्माण चालु रखा गया। इस उपरान्त इनके विरूद्व उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम-2023 की धारा 32 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस के जवाब में भी किसी प्रकार सक्षम निर्माण स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गई एवं मौके पर लगातार निर्माण चालु रखा गया। इस पर यूडीए तहसीलदार डॉ अभिनव शर्मा के नेतृत्व में भू—अभिलेख निरीक्षक राजेंद्र सेन, बाबूलाल तेली, पटवारी दीपक जोशी एवं होमगार्ड जाब्ता महेश, धर्मेन्द्र, बाबूलाल आदि की टीम द्वारा उक्त निर्माण को सील किया गया। यूडीए आयुक्त अभिषेक खन्ना द्वारा आम जनता से यह अपील भी की गई, कि कोई भी निर्माण करने से पूर्व उस पर निमयानुसार भुखण्ड पर निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर लेवे एवं उस उपरान्त ही जारी स्वीकृति अनुसार निर्माण करे। स्वीकृति लेने से पूर्व निर्माण
किए जाने पर अवैध निर्माण को नियमन किया जाना संभव नही होता है जिससे इस प्रकार की समस्या का सामना करना पडता है। प्राधिकरण द्वारा भविष्य में भी लगातार रूप से प्राधिकरण भूमि पर किए गए कब्जो को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
यूडीए ने कैलाशपुरी तालाब के पास पहाडी पर व्यवसायिक निर्माण किया सीज
