उदयपुर, 16 जून। महाराणा प्रताप जयंती और हल्दीघाटी विजय सार्द्ध चतुःशती समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर विशिष्ट क्षेत्रों को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 16 जून 2026 को सायं 6 बजे से लागू होकर 17 जून 2026 को सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश के अनुसार प्रताप गौरव केन्द्र और उसके आस-पास का क्षेत्र तथा महाराणा भूपाल स्टेडियम (गांधी ग्राउण्ड) और उसके आस-पास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के यूएवी, ड्रोन और हॉट एयर बैलून की उड़ान पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। आदेश का उल्लंघन या अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
नो फ्लाई जोन घोषित
