
अवैध हथियारों मामले में आरोपी की जमानत खारिज
उदयपुर, 4 जनवरी : अवैध हथियार रखने के मामले में कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी तोसीफ पर संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य होकर अवैध हथियार रखने और परिवहन करने का आरोप है। मामले की जानकारी देते अपर लोक अभियोजक गोपाल लाल पालीवाल ने बताया कि 30 नवंबर 2024 को पुलिस थाना सुखेर के थानाधिकारी हिमांशु सिंह ने एटीएस से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए तोसीफ को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार तोसीफ एक काली स्कूटी पर घूम रहा था और अवैध हथियार बेचने की फिराक में था। नाकाबंदी के दौरान उसने भागने…