दस हजार की रिश्वत मांगने वाले जमादार की जमानत खारिज
उदयपुर, 9 अक्टूबर : कोर्ट ने दस हजार की रिश्वत मांगने वाले जमादार की जमानत खारिज कर दी। मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राजेश पारीक ने बताया कि लोकेश गुर्जर (39) पुत्र नारायणलाल गुर्जर निवासी टेकरी उदयपुर ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी कि वह एक सफाई कर्मचारी है चित्तौड़गढ़ के नगर परिषद् कार्यालय में आरोपी जयराज के अधीनस्थ कार्य कर रहा है। जयराज उसकी हाजिरी भरने और बकाया वेतन दिलाने के लिए उससे 10 हजार रिश्वत मांग रहा है। परिवादी की शिकायत पर चित्तौड़गढ़ की एसीबी टीम ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर…
