शुक्रवार को कर्फ्यू अवधि में सुबह 5 से रात्रि 11 बजे तक की छूट

उदयपुर, 14 जुलाई। जिला प्रशासन की ओर से जारी कफ्यू अवधि में शहरवासियों को राहत प्रदान करते हुए कर्फ्यू में छूट का दायरा बढ़ाया गया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) प्रभा गौतम द्वारा जारी आदेश के तहत शुक्रवार सुबह 5 से रात्रि 11 बजे तक कर्फ्यू में छूट रहेगी। एडीएम गौतम ने बताया कि शहर के धानमंडी, घंटाघर, हाथीपोल, अंबामाता, सूरजपोल, सविना, भूपालपुरा, गोवर्धनविलास, हिरणमगरी, प्रतापनगर एवं सुखेर पुलिस थाना क्षेत्रों में लागू किए गए कर्फ्यू में यह छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि निर्धारित अवधि के बाद इन थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू यथावत जारी रहेगा।

राजस्थान वित्त निगम देगा एक मुश्त ऋण निपटारा योजना का लाभ

राजस्थान वित्त निगम की ओर से एनपीए खाते के निपटारे के लिये एक मुश्त ऋण निपटारा योजना 2022-23 शुरु की गई है। निगम के प्रबंधक ने बताया कि इस योजना के तहत निगम की ओर से ईकाई की मूल सम्पतियों के विक्रय के बाद बकाया राशि के ऋण खातों का निपटारा ऋण स्वीकृत अवधि के अनुसार शेष मूल/ बकाया राशि का 30 प्रतिशत, 60 प्रतिशत, 75 प्रतिशत, 80 प्रतिशत व 90 प्रतिशत व अन्य राशि पर किया जा सकेगा। परिवहन ऋण खातों को मूल राशि में से खातों में कुल जमा राशि कम कर शेष राशि व अन्य खर्च में एक मुश्त निपटारा किया जाएगा। ये योजना 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगी। समझौता राशि का भुगतान 45 दिनों में बिना ब्याज, 12 मासिक किस्तों में 10 प्रतिशत साधारण ब्याज व 31 दिसंबर 2022 तक जमा करवाने पर ब्याज में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा सकती है। आवेदक अधिक जानकारी के लिये निगम कार्यालय में संपर्क कर सकते।

By Udaipurviews

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