• एनडीपीएस की धारा 68एफ के तहत मध्य प्रदेश में तस्कर की 1 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज
प्रतापगढ़ 28 अगस्त। प्रतापगढ़ पुलिस ने ‘ऑपरेशन चक्रव्यूह’ के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। यह कार्रवाई मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त करने के अभियान का हिस्सा है। इस बार पुलिस ने मध्य प्रदेश के जावरा में स्थित एक होटल/लॉज को फ्रीज किया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 1 करोड़ रुपये है।
यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68एफ(1) के तहत की गई है, जिसके तहत मादक पदार्थ तस्करों द्वारा अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति को फ्रीज किया जाता है। जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देश पर थानाधिकारी अरनोद हजारीलाल मीणा ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। यह मामला 16 दिसंबर 2024 का है, जब पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर देवल्दी गाँव में छापा मारा था।
छापेमारी के दौरान पुलिस को 11.450 किलोग्राम लिक्विड एमडीएमए, 14.770 किलोग्राम अन्य लिक्विड केमिकल, 4.900 किलोग्राम केमिकल और 2.500 किलोग्राम सफेद पाउडर मिला। इसके अलावा, एमडीएमए बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण भी बरामद किए गए। इस मामले में याकूब खां, जमशेद और साहिल निवासी देवल्दी नामक तीन आरोपी फरार हो गए थे।
अवैध कमाई से खरीदी गई संपत्ति हुई फ्रीज
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मुख्य आरोपी याकूब खां मादक पदार्थों की तस्करी से अवैध संपत्ति अर्जित कर रहा था। वित्तीय जांच में यह सामने आया कि उसने वर्ष 2024 में अपनी पत्नी बखमीना बी के नाम पर मध्य प्रदेश के जावरा स्थित हुसैन टेकरी क्षेत्र में एक होटल/लॉज खरीदा था। इस संपत्ति का नाम फातिमा गेस्ट हाउस है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है।
प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा तैयार किए गए फ्रीजिंग आदेश को सक्षम प्राधिकारी और एडमिनिस्ट्रेटर सफेमा (एफओपी) एंड एनडीपीएस एक्ट, नई दिल्ली को भेजा गया। दो बार की सुनवाई के बाद 20 अगस्त 2025 को फ्रीजिंग आदेश को स्थायी कर दिया गया। इसके बाद आज 28 अगस्त को थानाधिकारी अरनोद द्वारा संपत्ति को फ्रीज कर वहां ‘फ्रीज्ड’ का बोर्ड लगा दिया गया है।
प्रतापगढ़ पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों और उनकी मदद करने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। यह ऑपरेशन एक संदेश है कि अपराधी अपनी काली कमाई से बनाई गई संपत्ति को छुपा नहीं पाएंगे।