राजसमन्द। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, राजसमन्द ने बताया की थाना रेलमगरा द्वारा पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाये जा रहे अवैध फायर आर्म्स की धरपकड के क्रम दिनांक 09.03.2023 को थानाधिकारी रेलमगरा व पुलिस जाप्ता द्वारा प्रकरण संख्या 62/23 धारा 5/25(7) आर्म्स एक्ट में गिरफतार षुदा अभियुक्त रतनलाल गाडरी की सुचना पर 01 पिस्टल व 03 जिंदा कारतुस बरामद किये गये।
घटनाक्रमः- दिनांक 04.03.2023 जरिये मुखबीर सुचना मिली कि एक मेटेलिक ग्रे रंग की स्वीफ्ट कार है जिसके आगे पिछे कोई नम्बर अंकित नही है जिस में तीन लड़के बैठे हुवे जिसमें चालक के लम्बे लम्बे बाल है तथा सभी युवा हो उम्र करिबन 25 से 30 वर्ष के है जिनके पास कोई अवैध हथियार हो सकते है सभी बदमाश प्रवृती के लग रहे जो कार सहीत रेलमगरा से कांकरोली जाने वाले रोड़ पर आवासिय प्लानिंग के पास रोड़ किनारे पर कार सहीत खड़े है। सुचना मुखबीर खास की हो विश्वसनिय होने से मन् थानाधिकारी भरत योगी पु.निरी. थाना रेलमगरा मय जाप्ता लक्ष्मणसिंह सउनि, रामचन्द्र हैड कानि. 757, भंवरसिंह हैड कानि. 128, देवीलाल कानि. 192 व भंवरसिंह हैड कानि. 907 के मय प्राईवेट वाहन से रवाना रेलमगरा कांकरोली रोड़ पर नविन पुलिस थाने की आवंटित भुमी के आगे आवासिय प्लानिंग के पास पहुंचा कि वहां पर मुताबिक मुखबीर सुचना के हुलिये की एक कार रोड़ के बांये किनारे पर खड़ी पाई जिसके पास पहुंच कर प्राईवेट वाहन को रोका तो उसमें बा वर्दी पुलिस को देख चालक की सीट पर बैठे युवक कार को स्टार्ट करने लगा जिसको तुरन्त जाप्ता पुलिस द्धारा रोकते हुवे चाबी अपने कब्जे में ले जैसे है वैसे बेठे रहने का कह कर तीनो के नाम पते पुछे तो कार चालक ने अपना नाम अम्बालाल पिता नाथुलाल जी जाति गाडरी उम्र 25 वर्ष निवासी चराणा थाना रेलमगरा व चालक के पास वाली सिट पर बैठे युवक ने अपना नाम रतनलाल पिता शंकरलाल जी जाति गाडरी उम्र 26 वर्ष निवासी मउ थाना रेलमगरा हाल चंगेड़ी रोड़ फतहनगर जिला उदयपुर तथा कार में पिछे बेठे युवक ने अपना नाम राजमल उर्फ राजु पिता गंगाराम जी सुखवाल जाति ब्राह्राण उम्र 29 वर्ष निवासी चराणा थाना रेलमगरा होना बताया तथा कार के बारे में पुछा तो राजमल ने अपनी स्वयं की कार होना बाताया। हर तीनो को कार से बाहर निकाल कर कार की तलाशी ली तो कोई भी संदिग्ध वस्तु नही मिली। रतनलाल गाडरी की तलाशी ली तो उसके पेन्ट की बेल्ट में बांयी तरफ शर्ट के नीचे दबाई देशी पीस्टल बरंग सिल्वर व हत्थे काला मय मेगजीन के मिली उसके बाद अम्बालाल गाडरी की तलाशी ली गई तो अपने पेन्ट की दाहिने जेब में एक जिन्दा कारतुस जिस पर 7.65 अग्रेजी में ज्ञथ् अंकित मिला तथा राजमल उर्फ राजु सुखवाल की तलाशी ली गई तो उसकी पेन्ट की बांयी जेब में एक जिन्दा कारतुस जिस पर 7.65 अग्रेजी में ज्ञथ् अंकित मिला, हर तीनो को उक्त हथियार व कारतुस रखने के बारे में वैध अनुज्ञा या कागजात होने के बारे में पुछा तो नही होना बताया तथा उक्त तीनो देवा गाडरी निवासी जेवाण थाना फतहनगर की गेंग के सदस्य हो इनके विपक्षी मुरली जाट की गेंग से रंजीश हो दौनो गेंग के सदस्यों के मध्य आपसी रंजीश हो एक दुसरे के प्रति झगड़ा करने पर आतुर रहते है जो कभी भी आपस में एक दुसरे के उपर हमला कर गंभीर अपराध कर सकते है। देवा गाडरी की गेंग एक संगठित आपराधिक गिरोह की तरह कार्य कर इसकी गेंग के उक्त सदस्यों का आमजन में आतंक है। देवा गाडरी की गेंग के उक्त सदस्यों द्धारा लौगो को धमकिया दी जाती है तथा इनके द्धारा अवैधानिक कार्याे को भी किया जाता है। इस प्रकार उक्त अभियुक्तो द्धारा अवैध हथियार व कारतुस अपने कब्जे में रख गेंग के रूप में किसी घटना को अंजाम देने की फिराक होने से हर तीनो का उक्त कृत्य अपराध धारा 5/25(7) आमर््स एक्ट का होना पाया जाने से प्रकरण दर्ज कर जांच अनुसंधान प्रारम्भ कर पुलिस रिमाण्ड प्राप्त कर अभियुक्तो से पुछताछ की गयी तो अभियुक्त रतनलाल पिता शंकरलाल जी जाति गाडरी उम्र 26 वर्ष निवासी मउ थाना रेलमगरा हाल चंगेड़ी रोड़ फतहनगर जिला उदयपुर ने अपने पास एक पिस्टल व 03 जिंदा कारतुस ओर होना बताया अभियुक्त के निवास फतेहनगर से पुलिस जाप्ता द्वारा 01 पिस्टल व 03 जिंदा कारतुस ओर बरामद कर। अभिुयक्त को न्यायालय पेष 02 दिन का पीसी रिमाण्ड प्राप्त किया।
घटनाक्रमः- दिनांक 04.03.2023 जरिये मुखबीर सुचना मिली कि एक मेटेलिक ग्रे रंग की स्वीफ्ट कार है जिसके आगे पिछे कोई नम्बर अंकित नही है जिस में तीन लड़के बैठे हुवे जिसमें चालक के लम्बे लम्बे बाल है तथा सभी युवा हो उम्र करिबन 25 से 30 वर्ष के है जिनके पास कोई अवैध हथियार हो सकते है सभी बदमाश प्रवृती के लग रहे जो कार सहीत रेलमगरा से कांकरोली जाने वाले रोड़ पर आवासिय प्लानिंग के पास रोड़ किनारे पर कार सहीत खड़े है। सुचना मुखबीर खास की हो विश्वसनिय होने से मन् थानाधिकारी भरत योगी पु.निरी. थाना रेलमगरा मय जाप्ता लक्ष्मणसिंह सउनि, रामचन्द्र हैड कानि. 757, भंवरसिंह हैड कानि. 128, देवीलाल कानि. 192 व भंवरसिंह हैड कानि. 907 के मय प्राईवेट वाहन से रवाना रेलमगरा कांकरोली रोड़ पर नविन पुलिस थाने की आवंटित भुमी के आगे आवासिय प्लानिंग के पास पहुंचा कि वहां पर मुताबिक मुखबीर सुचना के हुलिये की एक कार रोड़ के बांये किनारे पर खड़ी पाई जिसके पास पहुंच कर प्राईवेट वाहन को रोका तो उसमें बा वर्दी पुलिस को देख चालक की सीट पर बैठे युवक कार को स्टार्ट करने लगा जिसको तुरन्त जाप्ता पुलिस द्धारा रोकते हुवे चाबी अपने कब्जे में ले जैसे है वैसे बेठे रहने का कह कर तीनो के नाम पते पुछे तो कार चालक ने अपना नाम अम्बालाल पिता नाथुलाल जी जाति गाडरी उम्र 25 वर्ष निवासी चराणा थाना रेलमगरा व चालक के पास वाली सिट पर बैठे युवक ने अपना नाम रतनलाल पिता शंकरलाल जी जाति गाडरी उम्र 26 वर्ष निवासी मउ थाना रेलमगरा हाल चंगेड़ी रोड़ फतहनगर जिला उदयपुर तथा कार में पिछे बेठे युवक ने अपना नाम राजमल उर्फ राजु पिता गंगाराम जी सुखवाल जाति ब्राह्राण उम्र 29 वर्ष निवासी चराणा थाना रेलमगरा होना बताया तथा कार के बारे में पुछा तो राजमल ने अपनी स्वयं की कार होना बाताया। हर तीनो को कार से बाहर निकाल कर कार की तलाशी ली तो कोई भी संदिग्ध वस्तु नही मिली। रतनलाल गाडरी की तलाशी ली तो उसके पेन्ट की बेल्ट में बांयी तरफ शर्ट के नीचे दबाई देशी पीस्टल बरंग सिल्वर व हत्थे काला मय मेगजीन के मिली उसके बाद अम्बालाल गाडरी की तलाशी ली गई तो अपने पेन्ट की दाहिने जेब में एक जिन्दा कारतुस जिस पर 7.65 अग्रेजी में ज्ञथ् अंकित मिला तथा राजमल उर्फ राजु सुखवाल की तलाशी ली गई तो उसकी पेन्ट की बांयी जेब में एक जिन्दा कारतुस जिस पर 7.65 अग्रेजी में ज्ञथ् अंकित मिला, हर तीनो को उक्त हथियार व कारतुस रखने के बारे में वैध अनुज्ञा या कागजात होने के बारे में पुछा तो नही होना बताया तथा उक्त तीनो देवा गाडरी निवासी जेवाण थाना फतहनगर की गेंग के सदस्य हो इनके विपक्षी मुरली जाट की गेंग से रंजीश हो दौनो गेंग के सदस्यों के मध्य आपसी रंजीश हो एक दुसरे के प्रति झगड़ा करने पर आतुर रहते है जो कभी भी आपस में एक दुसरे के उपर हमला कर गंभीर अपराध कर सकते है। देवा गाडरी की गेंग एक संगठित आपराधिक गिरोह की तरह कार्य कर इसकी गेंग के उक्त सदस्यों का आमजन में आतंक है। देवा गाडरी की गेंग के उक्त सदस्यों द्धारा लौगो को धमकिया दी जाती है तथा इनके द्धारा अवैधानिक कार्याे को भी किया जाता है। इस प्रकार उक्त अभियुक्तो द्धारा अवैध हथियार व कारतुस अपने कब्जे में रख गेंग के रूप में किसी घटना को अंजाम देने की फिराक होने से हर तीनो का उक्त कृत्य अपराध धारा 5/25(7) आमर््स एक्ट का होना पाया जाने से प्रकरण दर्ज कर जांच अनुसंधान प्रारम्भ कर पुलिस रिमाण्ड प्राप्त कर अभियुक्तो से पुछताछ की गयी तो अभियुक्त रतनलाल पिता शंकरलाल जी जाति गाडरी उम्र 26 वर्ष निवासी मउ थाना रेलमगरा हाल चंगेड़ी रोड़ फतहनगर जिला उदयपुर ने अपने पास एक पिस्टल व 03 जिंदा कारतुस ओर होना बताया अभियुक्त के निवास फतेहनगर से पुलिस जाप्ता द्वारा 01 पिस्टल व 03 जिंदा कारतुस ओर बरामद कर। अभिुयक्त को न्यायालय पेष 02 दिन का पीसी रिमाण्ड प्राप्त किया।