20 जिलों में 226 पेट्रोल पंपों की जांच, 60 पेट्रोल पंपों पर शॉर्ट डिलीवरी के मामले, 103 नोजल सीज

पेट्रोल पंपों पर बड़ी कार्रवाई
जयपुर, 20 मई। आम उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के मद्देनज़र श्री सुमित गोदारा, माननीय मंत्री उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राज्यभर में विशेष औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया।

5 मई से 18 मई तक विभाग के 23 जांच दलों द्वारा 20 जिलों में कुल 226 पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान 110 पेट्रोल पंपों के विरुद्ध विधिक मापविज्ञान अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कुल 2,21,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

निरीक्षण में 60 पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कम पेट्रोल एवं डीजल दिए जाने के मामले सामने आए, जिनमें कुल 103 नोजल सीज / बंद किए गए तथा 1,53,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जांच के दौरान कुछ पेट्रोल पंपों पर प्रति 5 लीटर में 30 मिली से 120 मिली तक कम ईंधन दिया जाना पाया गया।

विभागीय अनुमान के अनुसार इन अनियमितताओं के कारण उपभोक्ताओं को प्रतिदिन लगभग 211 लीटर पेट्रोल/डीजल कम दिया जा रहा था, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 21,100 रुपये प्रतिदिन है। यही आंकड़ा मासिक स्तर पर लगभग 6357 लीटर एवं 6,35,700 रुपये तक पहुंचता है।

शॉर्ट डिलीवरी के मामलों में जयपुर में 3 पेट्रोल पंपों पर कार्यवाही करते हुए 12 नोजल; नागौर में 4 पेट्रोल पंपों पर कार्यवाही करते हुए 11 नोजल; बाडमेर में 6 पेट्रोल पंपों पर कार्यवाही करते हुए 10 नोजल; सिरोही में 7 पेट्रोल पंपों पर कार्यवाही करते हुए 9 नोजल; दौसा में 2 पेट्रोल पंपों पर कार्यवाही करते हुए 7 नोजल; भरतपुर में 4 पेट्रोल पंपों पर कार्यवाही करते हुए 6 नोजल; अलवर में 2 पेट्रोल पंपों पर कार्यवाही करते हुए 5 नोजल; जोधपुर एवं पाली में 4-4 पेट्रोल पंपों पर कार्यवाही करते हुए 5-5 नोजल सीज किये गये।

सीकर में 1 पेट्रोल पंप पर कार्यवाही करते हुए 4 नोजल; अजमेर एवं भीलवाडा में 3-3 पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई करते हुए 4–4 नोजल; जैसलमेर में 4 पेट्रोल पंपों पर कार्यवाही करते हुए 4 नोजल; बीकानेर में 1 पेट्रोल पंप पर कार्यवाही करते हुए 3 नोजल; कोटा एवं उदयपुर में 2-2 पेट्रोल पंपों पर कार्यवाही करते हुए 3–3 नोजल; तथा डूंगरपुर में 3 पेट्रोल पंपों पर कार्यवाही करते हुए 3 नोजल सीज किये गये। इसी प्रकार झालावाड एवं झुंझुनू में 2-2 पेट्रोल पंपों पर कार्यवाही करते हुए 2-2 नोजल एवं सवाई माधोपुर में 1 पेट्रोल पंप पर कार्यवाही करते हुए 1 नोजल सीज किया गया।

इसके अतिरिक्त 72 पेट्रोल पंपों पर विधिक माप विज्ञान नियमों के उल्लंघन पाए गए, जिनमें 5 लीटर माप सत्यापित नहीं होना तथा सत्यापन प्रमाण पत्र प्रदर्शित नहीं करना प्रमुख रहा। इन मामलों में कुल 68,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि पेट्रोल एवं डीजल भरवाते समय मात्रा की जांच अवश्य करें तथा संदेह होने पर 5 लीटर माप से परीक्षण करवाएं। किसी भी प्रकार की कम आपूर्ति अथवा अनियमितता की सूचना संबंधित विभागीय कार्यालय को दें।

By Udaipurviews

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