डूंगरपुर : मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 लागू

डूंगरपुर, 25 अप्रैल। जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड डूंगरपुर में मुख्यमंत्री द्वारा की गई अवधिपार ब्याज राहत बजट घोषणा 1 अप्रेल 2025 से लागु हो गई हैं एवं 30 सितम्बर 2025 तक लागू रहेगी।
डूंगरपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लमिटेड डूंगरपुर के सचिव मदनलाल ने बताया कि 01 जुलाई 2024 को अवधिपार हो चुके समस्त ऋणी सदस्य राहत के पात्र होंगे, परन्तु वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान राहत के अवधिपार ऋणी सदस्य राहत के पात्र नहीं होंगे।
उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2025 को शेष रही अवधिपार राशि में से मूलधन एवं बीमा प्रिमियम की सम्पूर्ण राशि ऋणी सदस्य द्वारा जमा कराने पर राज्य सरकार द्वारा अवधिपार ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं अन्य व्यय पर शतप्रतिशत छूट प्रदान की जावेगी, परन्तु 01 जुलाई 2024 के उपरान्त ड्यु हुई चालु किश्तो (मूलधन, देय ब्याज एवं अन्य व्यय) पर राहत देय नही होगी।
उन्होंने योजना का लाभ लेने ऋणी सदस्य द्वारा देय राशि का 25 प्रतिशत राशि 30 जून 2025 तक बैंक खाते में जमा कराना अनिवार्य रहेगा। शेष राशि अधिकतम 3 किश्तो में 30 सितम्बर 2025 तक अनिवार्य रूप से जमा करवाने पर ही राहत देय होगी।
जिले में कुल 408 पात्र ऋणी सदस्यों में 5,31,21,930 रू. अवधिपार बकाया हैं जिसमें से ऋणी सदस्यों द्वारा रू. 2,19,53,694 – अवधिपार राशि जमा करवाने पर राज्य सरकार द्वारा रू. 3,11,68,236, की राहत प्रदान की जावेगी।
अतः बैंक के ऋणी सदस्यो से आग्रह है कि राज्य सरकार की मंशानुसार आपको मुख्य धारा में आने का अवसर एवं ब्याज में बड़ी राहत का फायदा उठाते हुए क्रेडिट (सिबिल) स्कोर में सुधार लाने इस सुनहरे अवसर का लाभ प्राप्त करे।

By Udaipurviews

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