भट्ट दंपती की जमानत पर फैसला सोमवार को

उदयपुर, 20 दिसंबर : फिल्म निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में चर्चित फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी को शनिवार को भी कोई राहत नहीं मिल सकी। सेशन कोर्ट में निर्धारित जमानत अर्जी पर सुनवाई न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण नहीं हो पाई। अब इस मामले में सोमवार को उदयपुर की एडीजे-3 कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इससे पहले एसीजेएम कोर्ट-4 ने भट्ट दंपती की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उनके अधिवक्ता ने सेशन कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर शनिवार को सुनवाई तय थी। हालांकि अवकाश के चलते मामला आगे बढ़ गया और आरोपियों को न्यायिक हिरासत में ही रहना पड़ा।

एसीजेएम कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा था कि यदि आरोपियों को रिहा किया गया तो गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने दो दिन की सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखकर फैसला सुनाया था।

यह मामला राजस्थान के इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन डॉ. अजय मुर्डिया द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट से जुड़ा है। आरोप है कि फिल्म निर्माण के लिए करीब 42 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया, लेकिन बाद में लगभग 30 करोड़ रुपए की राशि के दुरुपयोग और धोखाधड़ी का संदेह सामने आया। इस संबंध में 17 नवंबर को उदयपुर में विक्रम भट्ट समेत आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने जांच के दौरान भट्ट के को-प्रोड्यूसर महबूब अंसारी और एक कथित फर्जी वेंडर संदीप को मुंबई से गिरफ्तार किया था। इसके बाद 7 दिसंबर को विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को भी मुंबई स्थित आवास से गिरफ्तार कर 9 दिसंबर को उदयपुर लाया गया। रिमांड अवधि पूरी होने पर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

इधर, राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे और पुलिस अधिकारियों को तलब किया था। अब सभी की निगाहें सोमवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।

By Udaipurviews

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