शस्त्र जमा कराने के निर्देश जारी

लोकसभा चुनाव
उदयपुर, 16 मार्च। लोकसभा चुनाव 2024 की आदर्श आचार संहिता शनिवार को लागू हो चुकी है। इस  संबंध में जिला मजिस्ट्रेट अरविंद पोसवाल ने जिले में शांतिपूर्वक, स्वतंत्र व भयमुक्त मतदान तथा कानून व शांति व्यवस्था के दृष्टिगत जिले के सभी शस्त्र धारक एवं शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने शस्त्र संबंधित अथवा निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा करवाने के आदेश जारी किये हैं।
आदेश के अनुसार समस्त शस्त्र धारक एवं शस्त्र लाइसेंस धारक निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपने शस्त्र संबंधित एवं निकटतम पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को तत्काल जमा करवाना सुनिश्चित करें, जिन्हे चुनाव परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह पश्चात संबंधित पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी से प्राप्त किये जा सकते है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजीव द्विवेदी ने बताया कि इस आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट 1959 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
ये रहेंगे मुक्त
जारी आदेश के तहत बैंक, कंपनी व मंदिर के सुरक्षाकर्मी, सीमा सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, सैनिक बल, सशस्त्र पुलिस, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, राइफल एसोसिएशन के स्पोर्टमैन, कानून व्यवस्था में संलग्न राज्य एवं केन्द्रीय अधिकारी कर्मचारियों को मुक्त रखा गया है।

By Udaipurviews

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