अब UPI से ₹5 लाख तक कर सकेंगे पेमेंट

– ये शैक्षणिक संस्थानों और हॉस्पिटल के लिए लागू, ₹1-लाख तक ऑटो-डेबिट पेमेंट से लिए OTP जरूरी नहीं
नई दिल्ली. रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक के बाद सरकार ने आज यानी 8 दिसंबर को UPI से पेमेंट की लिमिट को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया है। नए नियम हॉस्पिटल्स और शैक्षणिक संस्थानों में UPI पेमेंट पर लागू होंगे। वहीं सरकार ने ₹1 लाख तक के ऑटो-डेबिट वाले UPI पेमेंट पर OTP की छूट दी है। यानी अब कुछ कैटेगरी में इस राशि के पेमेंट के लिए OTP की जरूरत नहीं होगी। यह छूट म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन, बीमा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन औरक्रेडिट कार्ड रीपेमेंट के लिए लागू होगी।
अभी नॉर्मल पेमेंट की लिमिट ₹1 लाख
अभी तक ₹15000 से ज्यादा के ऑटो डेबिट पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA) की जरूरत होती है। वहीं NPCI की वेबसाइट के मुताबिक अभी नॉर्मल UPI पेमेंट की लिमिट ₹1 लाख है। जबकि कैपिटल मार्केट, कलेक्शन, इंश्योरेंस और फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस की लिमिट दो लाख रुपए है।
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 3 और फैसले लिए हैं
RBI ने भारत में फाइनेंशियल सेक्टर के लिए डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी बढ़ाने के लिए क्लाउड फैसिलिटी स्थापित करने पर काम कर रहा है। RBI ने अस्पतालों और शिक्षा से संबंधित पेमेंट के लिए UPI लेनदेन की सीमा 1 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का फैसला लिया है। RBI ने लोन प्रोडक्ट के वेब एग्रीगेशन के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने और एक फिनटेक डिपॉजिटरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे डिजिटल लोन देने में अधिक पारदर्शिता आएगी।

By Udaipurviews

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