नगर निकाय चुनाव – 2026
पहचान पत्र की सॉफ्ट या फोटोकॉपी स्वीकार नहीं
उदयपुर, 31 अगस्त। नगर निकाय चुनाव- 2026 को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में प्रशासन शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन को लेकर माइक्रो लेवल पर प्लानिंग करते हुए तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। मतदान केंद्रों पर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्रों पर मोबाइल के साथ प्रवेश पूर्णतया वर्जित रहेगा। उन्होंने बताया कि मतदान के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य रहेगा। मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं होने पर 11 अन्य वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान पत्र मान्य होंगे। इसमें भी संबंधित पहचान पत्र चुनाव की घोषणा की तिथि (19 अगस्त 2026) से पूर्व की तिथियों में जारी हुआ होना अनिवार्य है। पहचान पत्र की ओरिजनल कॉपी ही स्वीकार की जाएगी। कोई भी व्यक्ति मोबाइल में पहचान पत्र की सॉफ्ट कॉपी या फोटोकॉपी दिखाकर मतदान नहीं कर पाएगा।
इन वैकल्पिक दस्तावेजों से कर सकेंगे मतदान
उप जिला निर्वाचन अधिकारी दीपेंद्रसिंह राठौड़ ने बताया कि शहरी सरकार चुनने के लिए हो रहे नगर निकाय चुनाव में सभी पात्र मतदाताओं की सहभागिता महत्वपूर्ण है। इसी के मद्देनजर राज्य चुनाव आयोग ने आमजन को मतदाता पहचान पत्र के अभाव में अन्य वैकल्पिक पहचान दस्तावेज के आधार पर मतदान करने की अनुमति प्रदान की है। आयोग की पहली प्राथमिकता है कि मतदाता बूथ पर मतदाता पहचान पत्र के साथ ही पहुंचे। इसके बावजूद यदि किसी मतदाता के पास किन्हीं कारणों से मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं हो और उसका नाम नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूची में अंकित हो तो उसे मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके लिए आयोग ने 11 वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों की अनुमति दी है। इनमें से कोई भी दस्तावेज दिखाकर मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इन 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा अथवा वीबी जी राम जी जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कोर्ड/आयुष्मान भारत हैल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (युडीआईडी) शामिल हैं। इन दस्तावेजों की मूल प्रति ही स्वीकार की जाएगी, सॉफ्ट या फोटोकॉपी दिखाकर मतदान नहीं कर सकेंगे।
मतदान एवं मतगणना केंद्र में फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी प्रतिबंधित
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदान केंद्र तथा मतगणना केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिकृत प्राधिकार पत्र धारी मीडियाकर्मी मतदान केंद्र के बाहर की गतिविधियों की कवरेज कर पाएंगे।
मतदाता सहायता केंद्रों की होगी स्थापना
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राठौड़ ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के सभी नगर निकायों में स्थित मतदान केंद्रों पर मतदाता सहायता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसमें मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम, क्रमांक एवं भाग संख्या की जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता की जाएगी। मतदाता सहायता केंद्र के प्रभारी संबंधित बूथ लेवल अधिकारी होंगे।
उचित मूल्य दुकानों के लिए आवेदन 7 सितंबर तक
उदयपुर, 31 अगस्त। जिला रसद कार्यालय उदयपुर प्रथम एवं द्वितीय द्वारा रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के पात्र आवेदकों को आवंटन के लिए गुरूवार 13 अगस्त को विज्ञापन जारी किया गया था। जिला रसद अधिकारी मणि खींची ने बताया कि इन दुकानों के लिए आवेदन पत्र सोमवार 7 सितंबर तक जिला रसद कार्यालय में 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर जमा कर प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि शुक्रवार, 30 सितंबर है।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि तहसील बड़गांव की बड़ी, वाटी बी, तहसील भीण्डर की फुसरिया, सालेड़ा, भावपुरा, कुंथवास तथा नगर पालिका भीण्डर के वार्ड-01 एवं वार्ड-02 की दुकानें शामिल हैं। नगर निगम उदयपुर में वार्ड 22 पुराना/37 नया, वार्ड 24 पुराना/56 नया, वार्ड 35 पुराना/45 नया, वार्ड 40 पुराना/15 नया तथा वार्ड 05 पुराना/06 नया की दुकानें शामिल हैं।
इसी प्रकार तहसील मावली में लोपड़ा, फलीचड़ा, भीमल, वार्ड-09 फतहनगर-सनवाड़, तहसील बारापाल में सेठजी की कुण्डाल, तहसील कुराबड़ में कुराबड़-ए, साकरोदा, वल्लभ, पाड़ा खादरी, खारवा, तहसील कोटड़ा में डांग-बी, गोगरूद्ध, दोतड़, गुरा ढेढमारिया, साण्डमारिया बी, मालवा का चौरा बी, डुंगरियां, जोगीवड़-बी तथा तहसील फलासिया में मादला एवं लथूनी की दुकानें शामिल हैं।
इसके अलावा तहसील झाड़ोल में काडा, तहसील ऋषभदेव में कटेव एवं गोडियावाड़ा, तहसील गोगुन्दा में मजावड़ी-।।, तहसील सायरा में नान्देशमा तथा तहसील खैरवाड़ा में बड़ला-ए की दुकानें भी शामिल की गई हैं।
