उदयपुर। राजसमंद जिले में शुक्रवार को पोक्सो कोर्ट ने लगभग चार साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए बीस साल की कड़ी कैद तथा 42 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि घटना 12 जून 2019 की है। मोराणा-चारभुजा निवासी गोवर्धनलाल पुत्र मोहनलाल चारभुजा क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। पिता की शिकायत पर पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में दिए बयान में नाबालिग ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया। जिसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में भी हुई। इस मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक ने 26 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए। मामले में दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने आरोपी गोवर्धनलाल को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
राजसमंद में नाबालिग के दुष्कर्मी को बीस साल की कैद
