सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 01 करोड 20 लाखरुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में महिला सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार

उदयपुर। शहर के हिरणमगरी थानान्तर्गत प्रार्थी कुलदीप सिह पिता चोथमल निवासी गांव सोटवारा, मुकन्दगढ जिला झुन्झनू हाल सेक्टर 04, न्यू विधा नगर, राधा कृष्णा अपार्टमेट, ने रिपोर्ट पेश की कि मैने वर्ष 2019 मंे बीएससी पूर्ण की उसके बाद मेरे को नौकरी की आवश्यकता थी। इस दौरान मेरा परिचित जगसीर गिल पुत्र जागीर सिह निवासी रायसिह नगर जिला गंगानगर जो की सरकारी नौकरी में होवर्तमान में सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र रायसिह नगर मंे लेब टेक्निसियन के पद पर पदस्थापित है द्वारा मेरे को नौकरी दिलाने का पूर्ण विश्वास दिलाया गया। उसने मुझे काफी लडको को नौकरी लगाने के जॉईनिग लेटर भी दिखाये और बताया की आपको मंे इन्कम टैक्स विभाग मंे इंस्पेक्टर की नौकरी दिला देता हूॅ। उसके बदले मंे 25 लाख रुपये लगेगे और मुझे बताया की यह बात आप और किसी को मत बताना। मैने उसकी बातो पर विश्वास करके हा कर दी। उसके बाद जगसीर सिह ने मेरे को दिल्ली की विजय लक्ष्मी राठी जो जगसीर कादोस्त हैके बारे में बताया। उसके बाद मेरे व मेरे 4-5 दोस्तो द्वारा सरकारी नौकरी के नाम पर उनके (विजय लक्ष्मी राठी) बताये अनुसार पीएनबी रायसिह नगर के बैक खाते में व कई अन्य खातो में पृथक-पृथक 01 करोड 20 लाख रुपये का करीब 2 वर्षो में भुगतान किया गया। जगसीर सिह गिल व विजय लक्ष्मी राठी, द्रोपदी देवी व अन्य लोगो द्वारा आपस मंे मिलकरमेरे व मेरे अन्य दोस्तो को अच्छी नौकरी दिलाने का झासा देकर हम से कुल 01 करोड 20 लाख रुपये हडप लिये है। वगैरा रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 168/2022 धारा 420,406,120बी में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।
जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर विकास शर्मा द्वारा प्रकरण में शीघ्र अनुसंधान पूर्ण कर प्रकरण शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये थे। जिस पर ठाकुर चन्द्रशील अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) उदयपुर एवं श्रीमती शिप्रा राजावत वृताधिकारी वृत नगर पूर्व उदयपुर के सुपरविजन में रामसुमेर मीणा थानाधिकारी, हिरणमगरीमय टीम द्वारा प्रकरण में प्रारम्भिक अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्तों तलाश प्रारम्भ की गई। टीम द्वारा आसूचना व तकनीकी सहयोग से प्रकरण में अभियुक्त 01.विजयलक्ष्मी पिता हिमताराम राठी निवासीखोखरावाली थाना समिचा कोठी, श्रीगंगानगर 02.द्रोपदी राठी पत्नी विजयलक्ष्मी निवासी-खोखरावाली थाना समिचा कोठी, श्रीगंगानगर03.संदीप सिडाणा पिता सुरेन्द्रपालसिंह निवासी म.नं. 2440 बी हडसन लेन, गुरूतेग बहादुर नगर, नई दिल्ली04. सतगरु सिंह पुत्र मैजर सिंह निवासीगाग लहरा जिला संगरुर राज्य पंजाब को बाद पुछताछ गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश कर जेसी कराया गया। उक्त अभियुक्तो के पूर्व में भी सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का का्रईम रिकार्ड प्राप्त हुआ हैं। प्रकरणमें अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी हो अग्रिम अनुसंधान जारी है।
टीम सदस्यः रामसुमेर थानाधिकारी, हिरणमगरी, अंकित सामरिया उ.नि. (प्रो), बसन्तीलाल स.उ.नि., वसनाराम हैड़ कानि.141, रामजीलाल कानि. 1985, मुकेश कानि. 1525, किरण कानि. 850, आनन्द सिंह कानि.1729, हुकुमराज सिंह कानि.2353।

By Udaipurviews

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