उदयपुर, 4 जनवरी : अवैध हथियार रखने के मामले में कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी तोसीफ पर संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य होकर अवैध हथियार रखने और परिवहन करने का आरोप है।
मामले की जानकारी देते अपर लोक अभियोजक गोपाल लाल पालीवाल ने बताया कि 30 नवंबर 2024 को पुलिस थाना सुखेर के थानाधिकारी हिमांशु सिंह ने एटीएस से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए तोसीफ को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार तोसीफ एक काली स्कूटी पर घूम रहा था और अवैध हथियार बेचने की फिराक में था। नाकाबंदी के दौरान उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। उसकी स्कूटी की तलाशी में 5 देसी पिस्टल, 6 मैग्जीन और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए। तोसीफ से पूछताछ में उसने बताया कि हथियार एजाज नामक व्यक्ति से खरीदे गए थे। पुलिस ने एजाज को भी गिरफ्तार कर उसके पास से 4 पिस्टल, 7 मैग्जीन और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। इस मामले में पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया था।
तोसीफ के वकील ने दलील दी कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। वकील ने यह भी कहा कि उससे कोई और बरामदगी नहीं होनी है और वह न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए जमानत मुचलका पेश करने को तैयार है। वहीं अपर लोक अभियोजक गोपाल लाल पालीवाल ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए इसे खारिज करने की मांग की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि ऐसे मामलों में जमानत देना न्यायोचित नहीं है। अतः अपर सेशन न्यायालय क्र.सं-5 के पीठासीन अधिकारी भारत भूषण पाठक ने अवैध हथियार रखने के मामले में अभियुक्त तोसीफ पुत्र हुसैन निवासी रतलाम हाल मल्लातलाई की जमानत याचिका खारिज कर दी।