-कृषि एवं पुलिस विभाग की सयुक्त कार्यवाही-
चित्तौड़गढ़, 18 नवम्बर। रिको ओद्योगिक क्षैत्र आजोलिया का खेडा में स्थित गोदाम में अवैध रूप से रखे कृषि कार्य में प्रयुक्त यूरिया को ओद्योगिक रूप में प्रयुक्त होने वाले कटटो में भरे जाने के संबंध में सूचना मिलने पर गुरुवार को डीएसटी, पुलिस थाना गंगरार एवं कृषि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की गई। पुलिस विभाग की सूचना पर सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कपासन श्री जितेन्द्र कुमार नोगिया, कृषि अधिकारी (फसल) श्री रामजस खटीक, कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) श्री ज्योति प्रकाश सिरोया, कृषि अधिकारी (फसल) श्रीमती अंशु चौधरी, कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) श्री हीरालाल सालवी, सहायक कृषि अधिकारी श्री प्रशान्त कुमार जाटोलिया, श्री जगदीश चन्द्र जाट एवं कृषि पर्यवेकक्ष नीलु मीणा मौके पर पहुचें। कृषि एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी श्री रामजस खटीक कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कपासन द्वारा गोदाम का निरीक्षण करने पर वहाँ पर 50-50 किलो में टेक्निकल ग्रेड में भरे हुए 543 यूरिया के बैग, अलग-अलग कम्पनियों के लगभग 2400 खाली बैग एवं 2 पैंकिग मशीन, एक इलेक्ट्रिक कांटा पाया गया साथ ही ओद्याोगिक उपयोग हेतु किये जाने वाले 1135 तथा बिना छाप वाले 235 खाली बैंग पाये गये। पुलिस द्वारा मौके पर गोदाम मालिक श्री मनोज पिता सुरज साहु को बुलाया गया जिसने बताया कि उन्होने उक्त गोदाम श्री सुरजमल पिता केशुराम निवासी बाडी तहसील निम्बाहेडा को किराये पर दिया बताया। टेक्निकल यूरिया के भरे एवं खाली बैग, पेंिकग मशीने एवं इलेक्ट्रिक कांटा जबत किया गया। उक्त जब्त सामग्री को ग्राम सेवा सहकारी समिति गंगरार के व्यवस्थापक श्री दशरथ सिंह पिता जालम सिंह को सुपुर्द कर प्राप्ति रसीद ली गई तथा इस तरह का कार्य अवैध व्यापार की श्रेणी में आने से उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 7, 8, 19, 25 एवं 35 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी श्री रामजस खटीक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अग्रिम जाँच एवं अनुसंधान हेतु पुलिस थाना गंगरार में दर्ज कराई गई एवं जब्ती की सूचना जिला कलक्टर चित्तौडगढ़ को पेश की गई।