– आमजन को दिया मतदान का संदेश
उदयपुर, 14 नवम्बर। विधानसभा आम चुनाव- 2023 में अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विविध आयोजन हो रहे हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द पोसवाल और स्वीप प्रकोष्ठ प्रभारी श्रीमती कीर्ति राठौड़ के निर्देशन में स्वीप टीम तथा सभी विभागों के कार्मिक आमजन तक मतदान का संदेश पहुंचाने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में मंगलवार को झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र में श्री हरिहर धाम में अन्नकूट और मेले में स्वीप टीम ने आमजन से संपर्क कर 25 नवम्बर को मतदान केंद्र पर पहुंच कर अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की। इधर, स्वीप प्रभारी श्रीमती राठौड ने उदयपुर जिले की समस्त 8 विधानसभा क्षेत्रों के स्वीप समन्वयकों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत 75 से 90 प्रतिशत एवं अधिक तक ले जाने के लिए सघन एवं निरंतर प्रयास करने के निर्देश दिए। इसके तहत स्वीप कॉर्डिनेटर, बूथ अवेयरनेस ग्रुप, बीएलओ तथा लो वोटर टर्नआउट सूची बनाने एवं उनसे टेलीफोन के माध्यम से संपर्क करने, प्रति विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से बूथ स्थापित करने, ग्रीन पोलिंग बूथ स्थापित करने, लगभग 10 बूथों पर मैस्कॉट प्रदर्शित करने, पीडब्ल्यूडी बूथ एवं महिला बूथों पर सघन मॉनिटरिंग करने, प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्रथम 5 मतदाताओं से वृक्षारोपण करवाने, प्रति विधानसभा लगभग 20 सेल्फी प्वाइंट लगवाने एवं सोशल मीडिया पर पोस्ट करवाने सम्बंधी निर्देश दिए। स्वीप प्रकोष्ठ के सह प्रभारी व मुख्य आयोजना अधिकारी पुनीत शर्मा ने भी संबोधित किया।
विधानसभा चुनाव 2023
जब्त नकदी वापसी के लिए 7 दिन में करें कमेटी से संपर्क
उदयपुर, 14 नवंबर। निर्वाचन विभाग के दिशा-निर्देशानुसार विधानसभा आमचुनाव 2023 के तहत आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात जब्त की गई नकदी की वापसी के लिए कार्यवाही तिथि से 7 दिन के भीतर कमेटी को आवेदन किया जा सकता है। वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर कमेटी नकदी वापसी का निर्णय ले सकती है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अरविंद कुमार पोसवाल ने नकदी रिलीज समिति गठित की है जिसमें जिला परिषद सीईओ श्रीमती कीर्ति राठौड़, उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेश सुराणा व जिला कोषाधिकारी श्रीमती सीमा गीतेश श्री शामिल है।
जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार यह समिति पुलिस, स्थैतिक निगरानी दल या उडन दस्तों द्वारा की गई जब्ती के मामले में अपनी ओर से जांच करेगी। यह राशि किसी किसी अभ्यर्थी, राजनैतिक दल या निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी नहीं होने की संतुष्टि होने पर वैध दस्तावेजों के आधार पर 50 हजार से अधिक एवं 10 लाख से कम की नकदी लौटाने का निर्णय करेगी। यह राशि इसी शर्त पर लौटाई जाएगी कि संबंधित व्यक्ति इसे तुरंत बैंक में जमा करवाकर इसकी सूचना कमेटी को देगा।
मतदाता जागरूकता अभियान जोरों पर
