उदयपुर, 2 जनवरी। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, 2024 के तहत भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य की समस्त एक जिला-एक उत्पाद विनिर्माता इकाइयों का ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया राजस्थान सिंगल साइन ऑन एसएसओ पोर्टल पर ऑनलाइन प्रारम्भ कर दी गई है। एक जिला- एक उत्पाद अंतर्गत उदयपुर जिले से “मार्बल एवं ग्रेनाइट उत्पाद” को सम्मिलित किया गया है।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक शैलेन्द्र शर्मा ने बताया कि ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो, जाति प्रमाण पत्र, इकाई का पैन कार्ड, उत्पादन तिथि, प्रथम विक्रय बिल/वर्तमान विक्रय बिल, उद्यम रजिस्ट्रेशन, उत्पाद के फोटो आदि दस्तावेज आवश्यक है।
एक जिला- एक उत्पाद से संबंधित इकाइयों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति- 2024 के तहत पात्र इकाइयों को कई परिलाभ भी नियमानुसार देय हैं। इसमें सूक्ष्म उद्यम को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 15 लाख रुपए, लघु उद्यम को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख तथा अनु. जाति/जनजाति/महिला/दिव्यांग/यु
विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना
युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर
युवाओं को 2 करोड़ तक का ऋण, 5 लाख तक की मार्जिन मनी सहायता सहित मिलेगा ब्याज अनुदान
उदयपुर, 2 जनवरी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में युवाओं को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय संस्थान के माध्यम से मार्जिन मनी एवं ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत सभी वर्गों के पात्र व्यक्तियों को निर्माण एवं सेवा उद्यम स्थापित करने या विस्तार करने के लिए राज्य सरकार की ओर से योजनान्तर्गत कम लागत पर ऋण सुविधा, मार्जिनमनी अनुदान, ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है, जिससे सभी वर्गों के युवाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो सकेगा।
योजना की पात्रता-
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि आवेदक राजस्थान का मूल निवास होना चाहिए तथा आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 45 होनी चाहिए। आवेदक केन्द्र व राज्य सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। लाभार्थी इकाई द्वारा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार को किसी भी योजना में विगत 5 वर्ष में पूंजीगत अनुदान अथवा ब्याज अनुदान लिया गया हो तो ऐसी लाभार्थी इकाइयों योजना अंतर्गत पात्र नहीं होगी। आवेदक पूर्व में बैंक वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण में उद्यम के प्रकार व अधिकतम ऋण सीमा में 2 करोड है। संस्थागत आवेदकों के लिए पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
ऋण सुविधा व ब्याज अनुदान में नवीन, विस्तार, विविधकरण, आधुनिकीकरण के लिए मार्जिम मनी 25 प्रतिशत या 5 लाख रूपये जो भी कम हो देय होगी एवं ब्याज अनुदान 1 करोड़ रूपए तक के लिए 8 प्रतिशत और 1 करोड़ रूपये से अधिक व 2 करोड़ रुपये तक के लिए 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान का प्रावधान है। आवेदन पत्र एसएसओ आईडी के माध्यम से विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के ऑनलाईन पोर्टल पर 6 अक्टूबर से प्रारंभ हो गया है। अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र संपर्क किया जा सकता है।
