पिस्टल, एक जिंदा राउंड के साथ दो हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

उदयपुर। शहर की अंबामाता थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार को एक पिस्टल, एक जिंदा राउंड के साथ दो हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया।
पुलिस के अनुसार हिस्ट्रीशीटर मोहम्मद ईस्माईल उर्फ मन्नु उर्फ बडा मेवाती पुत्र मोहम्मद जमील निवासी धोली मगरी, मल्ला तलाई एवं हिस्ट्रीशीटर मोईन खान उर्फ मच्छी पुत्र ईदरीश खान निवासी जरीना नगर, खांजीपीर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक अवैध पिस्टल मय एक जिन्दा कारतूस के बरामद किया। अभियुक्तों ने बताया कि उक्त पिस्टल मो. सज्जाद सराडी व उनके भाईयों से आपसी रंजिश के चलते लेकर आए थे। आरोपियों के खिलाफ पूर्व में हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, धमकी, मारपीट, आर्म्स एक्ट, सरकारी कर्मचारियों पर हमले के प्रकरण दर्ज है।

रेलवे ट्रैक के पास मृत मिला युवक, हत्या की आशंका
उदयपुर। शहर के सविना क्षेत्र में भेरुजी के देवरे से सटे रेलवे ट्रेक के पास एक युवक संदिग्ध अवस्था में मृत मिला। परिजनों ने उसकी हत्या होने की आशंका जताई।
पुलिस के अनुसार राजेश तलदार ने सविना थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि कांकरोली हाल रामसिंहजी की बाड़ी हिरणमगरी निवासी उसका साला करण सिंधी 30 पुत्र गुरुदत्त शर्मा शुक्रवार रात को 10.30 बजे खाना खाकर घर से निकला था जो वापस नहीं लौटा। सुबह रेलवे टेÑक के पास लावारिस हालत में युवक का शव पड़े होने की सूचना पर जाकर देखा तो करण का था। पुलिस ने शव को एमबी चिकित्सालय के मुर्दाघर में रखवाया। परिजनों ने करण की हत्या होने की आशंका जताई। करण यहां सब्जी मंडी में फल व्यवसाय करता था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा।

लावारिस का बैकुंठधाम ने किया अंतिम संस्कार
उदयपुर। शहर के प्रतापनगर चौराहा पर गत 24 अक्टूबर को लावारिस हालत में बीमार मिले अज्ञात व्यक्ति की एमबी चिकित्सालय में उपचार के दौरान 29 अक्टूबर को मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए लेकिन उसके परिजनों को पता नहीं चला। इस पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर बैकुंठधाम सेवा संस्थान के मांगीलाल सुथार, गोपाल वैष्णव को सुपुर्द किया। संस्थान ने हिन्दू रीति-रिवाज से अशोक नगर मोक्षधाम पर शव का दाह संस्कार किया।

हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद
उदयपुर। अदालत ने लसाड़िया थाना क्षेत्र में निमर्मतपूर्वक मारपीट कर सिर फोड़कर महिला की हत्या के मामले में आरोपी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
प्रकरण के अनुसार दांतलिया लौहार कलां धरियावद निवासी हरदारिया पुत्र रतनलाल मीणा ने 9 अप्रेल 2020 को लसाड़िया थाने में दी रिपोर्ट में अपने जीजा कारछाकुड़ी लसाड़िया निवासी नाथू उर्फ नाथिया पुत्र भूरा मीणा के खिलाफ उसकी बहन देवली मीणा की निमर्मतापूर्वक मारपीट कर सिर फोड़ हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने नाथिया को गिरफ्तार करने के बाद जांच पूर्ण कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-3 विक्रमसिंह ने आरोपी नाथू उर्फ नाथिया को दोषी करार देते हुए भादसं की धारा 302 में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मृतका की संतान को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत आर्थिक सहायता देने की अनुशंषा की।

 

By Udaipurviews

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