उदयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने सोमवार को आदेश जारी कर धीरेंद्र कुमार गर्ग उर्फ धीरेंद्र शास्त्री पुत्र रामकृपाल गर्ग निवासी गढ़ा, बागेश्वर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश की उदयपुर और राजसमंद में दर्ज मामले में गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
प्रकरण के अनुसार पंडित धीरेंद्र शास्त्री द्वारा गत दिनों उदयपुर के गांधी ग्राउण्ड में आयोजित धर्मसभा में दिए उद्बोधन को भड़काने वाला बताते हुए तथा उनके उद्बोधन के बाद राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग पर लगे समुदाय विशेष झण्डे हटा भगवा झण्डे लगाने के प्रयास करने के मामले में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। कुंभलगढ़ में भगवा झण्डों के साथ उदयपुर के पांच युवकों को गिरफ्तार भी किया गया था। राजसमंद जिले के केलवाड़ा थाने में दर्ज मामले में गिरफ्तारी की संभावनाओं को देखते हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने सोमवार को आदेश जारी कर केलवाड़ा थाने में दर्ज प्रकरण में पंडित धीरेंद्र शास्त्री की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी।
पंडित धीरेंद्र शास्त्री की केलवाड़ा मामले में गिरफ्तारी पर रोक
