श्री वेदांता हॉस्पिटल का पंजीयन किया निरस्त

नैदानिक स्थापना अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही

नैदानिक स्थापना अधिनियम 2010 की नही की जा रही थी पालना
कार्यवाही के दौरान मौके पर मौजूद रहे सीएमएचओ एवम एसडीओ

आज दिनांक 13 अप्रैल 2023 को जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार श्री वेदांता हॉस्पिटल बायपास रोड भुवाना को नैदानिक स्थापना अधिनियम 2010 के तहत कार्यवाही कर अस्थाई रूप से जारी पंजिकरण को निरस्त कर दिया!
जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार
नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियम) अधिनियम समिति की बैठक सीईओ मयंक मनीष की अध्यक्षता में की गई जिसमें सीएमएचओ डॉ शंकर बामनिया, पुलिस उप अधीक्षक चेतना भाटी, आईएमए अध्यक्ष डॉ आनंद गुप्ता एवम आरसीएचओ डॉ अशोक आदित्य मौजूद रहे एवम उक्त अधिनियम के तहत श्री वेदांता हॉस्पिटल की जांच कमेटी द्वारा पाई गई कमियों के मध्यनजर श्री वेदांता हॉस्पिटल उदयपुर को जारी किए गए अस्थाई पंजीकरण को निरस्त करने की कार्रवाई की गई ।
उल्लेखनीय है कि कुछ समय पूर्व उक्त हॉस्पिटल में प्रतापगढ़ जिले के रोड ऐक्सिडेंट के दो मरीज को रोके जाने की खबर छपी थी
इस प्रकरण में सीएमएचओ डॉ शंकर बामनिया ने प्रसंज्ञान लेते हुए आरसीएचओ डॉ अशोक आदित्य के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित कर श्री वेदांता हॉस्पिटल के विरुद्ध नैदानिक स्थापना अधिनियम 2010 के तहत जांच कराई गई थी जांच कमेटी में उक्त हॉस्पिटल में कहीं सारी कमियां एवम मानव संसाधन पूर्ण नहीं पाए गए जिससे नैदानिक स्थापना अधिनियम 2010 की पालना नहीं हो रही थी। इस संबंध में उक्त हॉस्पिटल के प्रबंधक को अंतराल में दो नोटिस जारी किए गए लेकिन नोटिस का जवाब असंतोषप्रद प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर की निर्देश में नैदानिक स्थापना अधिनियम समिति की बैठक 13 अप्रैल 2023 को आयोजित की गई ।बैठक की अध्यक्षता सीईओ मयंक मनीष द्वारा की गई जिसमें समिति के सभी सदस्य मौजूद थे बैठक में जांच कमेटी द्वारा की गई जांच के बिंदु के बारे में गहनता से विश्लेषण करने के पश्चात तथा उक्त हॉस्पिटल के प्रबंधक के द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी आकलन करने के बाद यह प्रतीत हुआ कि उक्त हॉस्पिटल के प्रबंधक के द्वारा नोटिस का जो प्रत्युत्तर दिया असंतोषप्रद था अर्थात उक्त हॉस्पिटल द्वारा नैदानिक स्थापना अधिनियम 2010 की पूर्ण पालना न कर अवहेलना की जा रही थी को गंभीरता से लेते हुए नैदानिक स्थापना अधिनियम की समिति ने इस अधिनियम के धारा 32( 2) के तहत उक्त हॉस्पिटल को अस्थाई पंजीकरण को तुरंत प्रभाव से निरस्त करने की कार्रवाई का निर्णय किया गया ! उक्त निर्णय के पालना में जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी बड़गांव एवं पुलिस उप अधीक्षक को पत्र जारी कर सीएमएचओ डॉ शंकर बामनिया के नेतृत्व में उक्त हॉस्पिटल की पंजीयन रद्द कर दिया !उक्त सभी अधिकारियो की उपस्थिति में उक्त हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को अन्य निजी अस्पताल में सरकारी एंबुलेंस से शिफ्ट कराया गया तथा पूरे हॉस्पिटल को सभी वार्डो, थियेटर एवं कमरों का आवलोकन किया गया और मौके पर मौका पर्चा बनाया गया ।कार्रवाई के दरमियान सीएमएचओ डॉ शंकर बामनिया ,उपखंड अधिकारी बड़गांव रमेश बहेडिया, संबंधित थाना के थाना अधिकारी मय पुलिस जाब्ता तथा आर सी एच ओ डॉक्टर अशोक आदित्य के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के राजेंद्र सोलंकी ,मनीष मेघवाल इत्यादि मौजूद थे ।

By Udaipurviews

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