डंूगरपुर, 2 सितम्बर/जयंत कुमार पाठक वरिष्ठ अध्यापक राउमावि कराड़ा पंचायत समिति सागवाड़ा जिला डंूगरपुर के विरूद्व विद्यालय में छात्र के साथ मारपीट के आरोप पर पुलिस थाना, सरोदा जिला डंूगरपुर में भा.द.स 1860 की धारा 323, अजा एवं अजजा (नृशंसता निवारण) अधिनियम 1989 (संशोधन 2015) की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज होने के कारण राजस्थान वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयंत कंुमार पाठक वरिष्ठ अध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया हैं। संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) उदयपुर संभाग के पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि निलम्बन काल में जयंत पाठक का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा डंूगरपुर रहेगा।
वरिष्ठ अध्यापक को किया निलम्बित
