उदयपुर, 30 मई। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर छुट्टी के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को कम से कम 10 दिन पहले अपने सक्षम अधिकारी को आवेदन करना होगा। जन सेवा प्रदायगी संस्थान होने के कारण निगम में सुशासन के उच्चतम मानक विकसित करने और प्रशासनिक सुधार के दृष्टिगत छुट्टियों में यह प्रावधान करना बताया गया है।
निगम के कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) चांदमल वर्मा के आदेशानुसार मुख्यालय, आगार कार्यालयों व निगम यूनिटों में कार्यरत कर्मचारी आकस्मिक अवकाश का उपभोग करने से कम से कम एक दिन पूर्व अपने नियंत्रण अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराकर ही अवकाश का उपभोग कर सकेंगे। केवल अपरिहार्य कारणवश अथवा आपातकालीन स्थिति में अपने नियंत्रण अधिकारी को उसी दिन कार्यालय समय से पहले लिखित या मौखिक अनुमति लेकर ही अवकाश का उपभोग कर सकेंगे। वहीं नॉन फील्ड अधिकारी कर्मचारी उपार्जित अवकाश उपभोग करने से कम से कम सात दिन पहले एवं संचालन व्यवस्था से जुड़े अधिकारी कर्मचारी, चालक-परिचालक, निरीक्षक, प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक को उपार्जित अवकश उपभोग करने से कम से कम 10 दिन पहले प्रार्थना पत्र नियंत्रण अधिकारी के समक्ष अभिशंषा के लिए प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद ही सक्षम अधिकारी नियंत्रण अधिकारी की अनुशंषा के आधार पर उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने का निर्णय करेंगे। वहीं मुख्य उत्पादन प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक को भी अवकाश लेने के लिए प्रबंध निदेशक के नाम प्रार्थना पत्र प्रशासन विभाग को भेजना होगा। प्रबंध निदेशक की स्वीकृति के बिना अवकाश नहीं ले सकेंगे और न ही पूर्वानुमति प्राप्त किए मुख्यावास छोड़ सकेंगे। इसी तरह अवकाश, राजपत्रित अवकाश के दौरान कर्मचारी नियंत्रण अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यावास नहीं छोड़ सकेंगे। इसकी अवहेलना पर सेवानियमों के तहत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।