राजसमंद: राजसमंद की पॉक्सो कोर्ट ने तीन साल पहले नाबालिग से रेप के मामले में दोषी ठहराए युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 20,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने बुधवार को यह फैसला दिया।
विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य के अनुसार 11 अक्टूबर 2021 को पीड़िता के नाना ने देवगढ़ को रिपोर्ट पेश की थी। जिसमें बताया कि 14 साल की दोहिती उन्हीं के पास रहती थी। 11 अक्टूबर को उनकी दोहिती सुबह 7 बजे घर से शौच करने निकली थी। करीब 7.30 बजे वह रोती हुई घर लौटी। तब उसने बताया कि विनोद ने उसके साथ रेप किया। पुलिस ने जांच पूरी कर पॉक्सो कोर्ट में आरोपी विनोद के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 18 गवाह तथा 27 डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने विनोद को मानते हुए सजा सुनाई।
रेप के आरोपी को 20 साल की सजा
