जयपुर की एनआईए कोर्ट में आरोपितों को नहीं पेश किया गया
उदयपुर। देशभर में चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी—एनआईए ने घटना के 168 दिन बाद गुरुवार को जयपुर की अदालत में नौ आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। इस मामले में अगली सुनवाई तीन जनवरी को रखी गई है। कन्हैयालाल जैसे ही महाराष्ट्र के अमरावती में घटे जघन्य हत्याकांड एनआईए चार दिन पहले चार्जशीट पेश कर चुकी है।
मिली जानकारी के अनुसार एनआईए ने आरोपितों की गैरमौजूदगी में ही उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की विशेष अदालत में पेश किया और दावा किया कि सभी आरोपित कट्टरपंथी तब्लीगी समाज से जुड़े हैं। जिसमें बताया गया कि कन्हैयालाल की हत्या को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने पहले इंटरनेट मीडिया पर कट्टरपंथियों का ग्रुप बनाया और मोहम्मद रियाज तथा गौस मोहम्मद ने हत्याकांड को अंजाम दिया, जबकि अन्य आरोपितों ने उन्हें साथ दिया। एनआईए ने चार्जशीट में दावा किया किया कि यह साधारण अपराध नहीं, बल्कि सोची—समझी साजिश थी, जिसका उद्देश्य उदयपुर ही नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक देश के लोगों में भय का माहौल पैदा करना था।
उल्लेखनीय है कि भाजपा प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के समर्थन में कन्हैयालाल दर्जी के बेटे ने उनके मोबाइल फोन पर एक पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर वायरल की थी। जिसको लेकर कट्टरपंथी युवाओं ने कन्हैयालाल को धमकाया। कन्हैयालाल के माफी मांगे जाने के बाद भी उसे धमकी मिलती रही तो कन्हैयालाल ने धानमंडी थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और दोनों पक्षों में समझौता कराकर इति श्री कर ली। धमकियां नहीं थमने पर दो सप्ताह तक कन्हैयालाल ने अपनी दर्जी की दुकान नहीं खोली और पंद्रह दिन बाद गत 28 जून को जब वह मालदास स्ट्रीट की भूतमहल गली स्थित अपनी दुकान पर पहुंचा तो वहां पहुंचे गौस मोहम्मद और मौहम्मद रियाज ने धारदार हथियार से उसका गला रेतकर हत्या कर दी। यहीं नहीं, उन्होंने वारदात का लाइव वीडियो और उसके बाद धमकी भरा एक अन्य वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल करते हुए अन्य लोगों को भी इसी तरह सबक सिखाने की धमकी दी थी। मामला गंभीर होने पर इसकी जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। इससे पहले पुलिस ने राजसमंद से दोनों मुख्य आरोपितों को गिरफ्तार कर एनआईए के हवाले कर दिया था। इसके बाद एनआईए ने मुख्य आरोपितों की मदद करने वाले मोहसिन खान, आसिफ मोहम्मद, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फराज शेख उर्फ पपला, जावेद सहित कुल सात अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार किया था। ये सभी आरोपित अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में कैद हैं। बताया गया कि 3 जनवरी को जब आरोपितों को अदालत में पेश किया जाएगा, तभी उनको चार्जशीट की कॉपी दी जाएगी।
अभी भी नंगे पांव है कन्हैया का बेटा
कन्हैयालाल साहू के बड़े बेटे यश ने अपने पिता की हत्यारों को जब तक फांसी नहीं हो जाती, तब तक नंगे पैर रहने का प्रण लिया है। उसका कहना है कि पिताजी के हत्यारों को जिस दिन फांसी हो जाएगी, उसी के बाद वह पैरों में चप्पल या जूता पहनेगा।