एनआईए की अदालत ने कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों पर आरोप किए तय

उदयपुर। एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने शुक्रवार को उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। जिनमें मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी शामिल हैं।
मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को अदालत में गौस तथा रियाज के अलावा मोहम्मद मोहसीन, आसिफ, मोहसिन, वसील अली, मोहम्मद जावेद और मुसलिम मोहम्मद के खिलाफ आरोप तय किए गए। इन सभी को वीसी के जरिए अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से पेश किया गया। एक अन्य आरोपी फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला के खिलाफ आर्म्स  एक्ट में अभियोजन की मंजूरी नहीं मिलने के चलते उस पर आरोप तय नहीं हो पाए।
मिली जानकारी के अनुसार अदालत ने आठों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 302, 324(34), 153ए, 153 बी, 295 ए के अलावा यूएपीए की धारा 16, 18 और 20 के साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत भी आरोप तय किए गए। अदालत ने सभी आरोपियों को आगामी 2 फरवरी को अदालत में पेश करने तथा अभियोजन स्वीकृति पेश करने को कहा है। इससे पहले एनआईए की विशेष लोक अभियोजक टीपी शर्मा की ओर से चार्ज बहस में कहा था कि आरोपियों ने व्हाट्सएप पर समूह बनाकर आपराधिक षड़यंत्र रचा और धर्म के नाम पर कन्हैयालाल दर्जी की हत्या की थी। उनके खिलाफ हत्या, अन्य धर्म तथा जाति को अपमानित करने के साथ आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप प्रमाणित माना गया है। इसलिए आरोपियों पर हत्या सहित अन्य अपराध में चार्ज तय किए जाए, जबकि आरोपियों के वकीलों ने बहस कर बचाव किया।
गौरतलब है कि उदयपुर में 28 जून 2022 को आरोपियों ने कन्हैयालाल दर्जी की हत्या उसकी दुकान में नृशंस तरीके से की। उन्होंने इस घटना का वीडियो भी बनाया और उसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल भी किया। गौरतलब है कि इस मामले में पाकिस्तान के सलमान तथा अबू इब्राहिम भी आरोपी है, जिन्हें अदालत फरार घोषित कर चुकी है, जबकि एक उदयपुर का एक अन्य आरोपी फरहाद मोहम्मद जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

By Udaipurviews

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