उदयपुर, 18 फरवरी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष तथा जिला एवं सैशन न्यायाधीश श्री ज्ञान प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता मेें पीडित प्रतिकर स्कीम की बैठक आयोजित हुई। बैठक में एम.ए.सी.टी. न्यायाधीश भवानी शंकर पण्ड्या, पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश पलविंदर सिंह, सीजेएम श्रीमती अंबिका सोलंकी, एएसपी लखमन राय, लोक अभियोजक रामकृपा शर्मा एवं बार एसोसिएशन अध्यक्ष जितेंद्र जैन भी उपस्थित रहे।
एडीजे कुलदीप शर्मा ने बताया कि बैठक में 12 प्रकरण निस्तारित किये गए जिनमें पीडित एवं उनके आश्रितो को 20 लाख 25 हजार रूपये के पीडित प्रतिकर के अवार्ड पारित किये गए। पीड़ितों के परिजनों व आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये पृथक-पृथक राशि स्वीकृत की गई, जो उनके बचत खातों में जमा कराने तथा एफ.डी.आर. करवाने हेतु निर्देशित किया गया। बलात्संग, हत्या, एवं पोक्सों के प्रकरणों में पीडित प्रतिकर के तहत मुआवजा राशि पीडित एवं पीडित पक्षकार के आश्रितों को दी जाती है ।
बंदी समीक्षा समिति की बैठक
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्री ज्ञान प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता मेें विचारधीन बंदी समीक्षा समिति की बैठक हुई। एडीजे कुलदीप शर्मा ने बताया कि विचारधीन बंदी समीक्षा समिति की बैठक में न्यायालय में लंबित ऐसे प्रकरणों की समीक्षा की गई जिन्होने अधिकतम सजा अवधी की आधी सजा भुगत ली है एवं प्रकरण अभी भी विचाराधीन है।
