उदयपुर, 12 सितम्बर : राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज उदयपुर जिला सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में किया जाएगा। जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता तथा सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि लोक अदालत में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विभिन्न प्रकार के प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।
इसमें बिजली-पानी से संबंधित विवाद, धन वसूली, श्रम एवं नियोजन प्रकरण, मोटर दुर्घटना क्लेम, भरण-पोषण, उपभोक्ता मामले, बैंक विवाद, राजस्व संबंधी प्रकरण, किरायेदारी और वाणिज्यिक विवाद आदि शामिल रहेंगे। इसके अतिरिक्त प्री-लिटिगेशन स्तर के मामले भी निस्तारित किए जाएंगे।
प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि जिन पक्षकारों के मामले न्यायालयों या अन्य मंचों पर लंबित हैं और जिनमें राजीनामे की संभावना है, वे इन्हें लोक अदालत में रखवाकर समय, धन और श्रम की बचत कर सकते हैं। इससे न केवल पक्षकारों को राहत मिलेगी, बल्कि न्यायालयों का भार भी कम होगा।
लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली है, जहां पक्षकार आपसी सहमति से अपने मामले का त्वरित और किफायती निस्तारण कर सकते हैं। इसमें न तो लंबी कानूनी प्रक्रिया का झंझट होता है और न ही अधिक खर्चा, यही कारण है कि आम आदमी के लिए यह न्याय पाने का सरल माध्यम बन चुका है।
