उदयपुर जिले के दो थानाधिकारियों से अदालत ने मांगा जबाव, अपराधिक कार्रवाई को लेकर चेतावनी
उदयपुर। आबकारी ठेके पर सप्लाई की जा रही लाइसेंसी शराब को पुलिस ने अवैध बताकर जब्त कर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जब नजदीकी थाने के इंचार्ज को मिली तो उसने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। मामला अदालत में पहुंचा तो सच्चाई सामने आने पर अदालत ने दोनों के खिलाफ धारा 182 व 211 के अपराध में कार्रवाई की चेतावनी देते हुए नोटिस जारी कर तीस दिन में जबाव पेश करने का कहो है।
मामला उदयपुर जिले के फलासिया क्षेत्र का है। 14 मार्च 2023 को फलासिया थाना पुलिस ने जीवनलाल तथा अमृत लाल को गिरफ्तार कर मिनी ट्रक से 170 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामदगी बताई। यह शराब अवैध बताते हुए उसे गुजरात में तस्करी किए जाने का हवाला दिया गया था। शराब के ठेकेदार मनीष पूर्बिया को इसका पता चला तो उसने आबकारी विभाग ने इसकी शिकायत की। जिसके बाद आबकारी विभाग ने झाड़ोल की अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए शराब के लाइसेंसी होने के सबूत पेश किए। जिसके बाद जीवनलाल तथा अमृतलाल ना केवल जमानत पर रिहा हो गए, बल्कि पुलिस को जब्त शराब लौटानी पड़ी। गुरुवार को झाड़ोल की अदालत ने फलासिया एसएचओ प्रभुलाल और जांच अधिकारी झाड़ोल एसएचओ श्रवण कुमार जोशी की कार्यप्रणाली पर संदेह जताया और नाराजगी जाहिर करते हुए तल्ख टिप्पणी की। इस मामले में दोनों को नोटिस भेजकर जबाव पेश करने को कहा है। इधर, उदयपुर पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने दोनों थानाधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर संबंधित थानाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लाइसेंसी शराब जब्त कर बतादी अवैध, अदालत में सच्चाई आई सामने
