आदर्श आचार संहिता प्रभावी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली आरओ व संबंधित अधिकारियों की बैठक
उदयपुर, 9 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा आम चुनाव 2023 की आदर्श आचार संहिता सोमवार को प्रभावी रुप से लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अरविंद पोसवाल ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डीओआईटी वीसी रूम से सभी रिटर्निंग अधिकारी, चुनाव प्रकोष्ठ प्रभारी व सह प्रभारी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारियां की बैठक लेते हुएं सभी अधिकारियों को आचार संहिता लागू होने के 24, 48 और 72 घंटो के दरम्यान किए जाने वाले कार्यों की जानकारी देते हुए आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से की जाने वाले चुनाव घोषणा के बाद शुरुआती 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस समयावधि में हमारी सक्रियता ही हमारी चुनावी तैयारियों की तस्वीर प्रस्तुत करेगी। ऐसे में सभी अधिकारी इस समयावधि में निर्धारित दायित्वों का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करें। उन्होंने सभी रिटर्निंग अधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 24 घंटे के भीतर सभी विभागीय कार्यालयों व वेबसाइट पर प्रदर्शित जनप्रतिनिधियों के फोटो, बैनर, पोस्टर, हार्डिंग्स हटवाकर उसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में भिजवाने के निर्देश दिए। साथ ही 48 घंटो के भीतर सभी सार्वजनिक स्थलों यथा बस स्टैण्ड, चिकित्सालय, रेलवे स्टेशन, सड़कों के किनारे लगे राजनीतिक होर्डिग्स, बैनर इत्यादि हटवाकर सूचना भिजवाने को कहा। वहीं 72 घंटो के अंदर-अंदर निजी भवनों पर लगे पोस्टर-बैनर हटवाने के निर्देश दिए। उन्होंने चुनाव आयोग की गाइडलाइन के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए निर्वाचन विभाग के दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने को कहा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी आरओ को निर्देश दिए कि वे आज से ही अपने क्षेत्र में उडनदस्ता दल को प्रभावी बनाते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्वाचन विभाग द्वारा होम वोटिंग की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले हर व्यक्ति तक फॉर्म 12डी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सेक्टर ऑफिसर्स की द्वितीय बैठक शीघ्र आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक घर-घर प्रचार की अनुमति नहीं है। आचार संहिता प्रभावी होने के बाद त्यौहारी कार्यक्रम में चुनावी प्रचार-प्रसार संबंधी गतिविधियां न हो। वहीं मौके पर जो कार्य प्रारंभ नहीं हुए है वे प्रारंभ नहीं होंगे। साथ ही सभी विभाग अपने जारी कार्यों की सूची उपलब्ध कराएं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर उन्होंने निर्वाचन विभाग के दिशा-निर्देश व गाइडलाइन के बारे में अवगत कराएं और उनके लिए अनुमत और जो अनुमत नहीं है, उन गतिविधियों की जानकारी प्रदान करें।
नियंत्रण कक्ष स्थापित
जिला मुख्यालय पर जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार निर्वाचन संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इस नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0294-2414620 होंगे।
आचार संहिता लागू होते ही दिखी सक्रियता, होर्डिंग्स-बैनर्स हटवाए
आदर्श आचार संहिता लागू होते ही जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में सभी विभागों ने आचार संहिता की पालना को लेकर सक्रियता दिखाई। सभी राजकीय कार्यालयों से जनप्रतिनिधियों के फोटो लगे होर्डिंग्स, बैनर्स, पोस्टर्स हटवाए गए। वहीं वेबसाइट से भी जनप्रतिनिधियों के फोटो तथा प्रचार सामग्री हटवाई गई। विशेष टीमों ने फील्ड में भी काम तेज कर दिया हैं तथा सार्वजनिक स्थलों से भी होर्डिंग्स-बैनर हटवाने की कवायद तेज कर दी गई है।
आचार संहिता लागू होने के 24, 48 व 72 घंटो में किए जाने वाले कामो को लेकर दिए निर्देश
