फ्यूल सरचार्ज पर हाईकोर्ट का स्थगन आदेश

बिजली बिलों को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट गए थे उदयपुर-डूंगरपुर के उद्यमी
उदयपुर, 8 जुलाई । सरचार्ज जोड़ने को लेकर राजस्थान हाइकोर्ट ने स्थगन आदेश दिए हैं। इस मामले उदयपुर व डूंगरपुर के कुछ उद्यमियों ने राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में वाद किया था।
उदयपुर के अशोक विहार निवासी मधु मेहता पत्नी रोहित मेहता, बिछीवाड़ा निवासी मिलिंद पुत्र लीलाराम त्रिवेदी एवं अन्य ने राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन के चेयरमैन, अजमेर विद्युत निगम अजमेर के एमडी, अतिरिक्त इंजीनियर बिछीवाड़ा, सहायक इंजीनियर डूंगरपुर, अतिरिक्त चीफ इंजीनियर मुख्यालय अजमेर को पक्षकार बनाते हुए जोधपुर हाईकोर्ट में याचिका पेश की।
याचिका में कहा कि बिजली निगम ने बिजली बिलों के साथ फ्यूल सरचार्ज जोडकऱ भेजा जो सर्वथा अनुचित है, इसमें उनको राहत दी जाए। इस पर हाईकोर्ट ने याचिका लगाने वालों के पक्ष में स्थगन आदेश दिया। इधर, इस मामले में उद्यमी रोहित मेहता ने बताया कि 60 महीने तक 7 पैसे प्रति युनिट के हिसाब से अतिरिक्त फ्यूल सरचार्ज लिया जबकि पहले इसका फ्यूल सरचार्ज लिया जा चुका है। अब फ्यूल सरचार्ज सभी उद्योगों पर लगाया है, उद्योग ने जो माल एक साल पहले बेच दिया है उसका भुगतान हो चुका है। वे बोले फ्यूल सरचार्ज से उद्योगों पर संकट आ गया है।

By Udaipurviews

Related Posts

error: Content is protected !!