उदयपुर, 25 जुलाई। वित्त (पेंशन) विभाग जयपुर के संयुक्त शासन सचिव की ओर से सेवानिवृत्त कार्मिक व उसकी पत्नी (पारिवारिक पेंशनर) की मृत्यु के बाद उसकी विधवा या तलाकशुदा पुत्री को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये है। इन निर्देशों की अनुपालना में अतिरिक्त निदेशक भारती राज ने बताया कि विधवा या तलाकशुदा पुत्री तभी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगी यदि विधवा पुत्री की स्थिति में उसके पति की मृत्यु या तलाकशुदा पुत्री की स्थिति में तलाक सरकारी कार्मिक या पेंशनर या उसके जीवनसाथी के जीवित रहने के समय ही हो गया हो एवं वह उन पर आश्रित हो। उन्होंने संभाग के समस्त कार्यालय अध्यक्ष व विभागाध्यक्षों को भविष्य में विधवा या तलाकशुदा पुत्री केे पारिवारिक पेंशन प्रकरण विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार तैयार करने को कहा है।
विद्या संबल योजना-संस्कृत महाविद्यालय में विभिन्न पदों पर अध्यापन कार्य के लिए आवेदन आमंत्रित
उदयपुर, 25 जुलाई। राजकीय महाराणा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में विद्या संबल योजनान्तर्गत विभिन्न पदों पर अध्यापन कार्य के लिए 31 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किये गये है। महाविद्यालय प्राचार्य ने बताया कि महाविद्यालय में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत वाड्.मय व मध्य व्याकरण के एक-एक पद के लिए यह आवेदन मांगे गये हैं। इन पदों पर आवेदन के लिए आवेदन पत्र, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य संबंधी जानकारी के लिए महाविद्यालय समय में सम्पर्क किया जा सकता है।
रोजगार शिविर 30 को
उदयपुर, 25 जुलाई। रोजगार कार्यालय परिसर अम्बामाता उदयपुर में एक दिवसीय कैम्पस भर्ती शिविर 30 जुलाई को सुबह 11 बजे से आयोजित होगा। उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय के उप निदेशक ने बताया कि इस भर्ती शिविर में विभिन्न कंपनियों द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की जायेगी। शिविर में प्रशिक्षण सुविधाओं की जानकारी दी जायेगी। इच्छुक आशार्थी अपने समस्त प्रमाण-पत्रों एवं पासपोर्ट साईज के फोटो के साथ शिविर स्थल पर उपस्थित होकर लाभान्वित हो सकते है।
