हत्या के दोषी को सुनाई फांसी की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी

उदयपुर जिले की न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मावली ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हत्या के आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक दिनेश चंद्र पालीवाल ने बताया कि यह प्रकरण वर्ष 2017 का है। वल्लभनगर थाना पुलिस के मृतका लक्ष्मी की हत्या के मामले में आरोपी किशनलाल उर्फ किशनदास पुत्र सीताराम निवासी नवानिया वल्लभनगर को गिरफ्तार किया गया था। लंबे समय तक चले मुकदमे के बाद आरोपी पर आरोप सिद्ध पाया गया।

अभियुक्त किशनलाल की ओर से बचाव पक्ष के अधिवक्ता हीरालाल सालवी ने तर्क रखते हुए कहा कि आरोपी लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में है और उस पर कोई पूर्व आपराधिक दोष सिद्धि नहीं है, अतः मामले को विरल से विरलतम श्रेणी में नहीं माना जाना चाहिए। दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित अपर लोक अभियोजक दिनेश पालीवाल ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए कठोरतम सजा की मांग की।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने माना कि यह मामला अत्यंत गंभीर है और पुनरावृत्ति रोकने के लिए कठोर दंड आवश्यक है। अदालत ने आरोपी किशनलाल उर्फ किशनदास को फांसी की सजा सुनाई। उस पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा।

कोर्ट ने मृतका लक्ष्मी के परिजनों को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत मुआवजा दिलाने की संस्तुति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर को भेजी है।

By Udaipurviews

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