उदयपुर, 29 अगस्त। जिले के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चालक को झपकी आने से कंटेनर पलटा गया, जिसमें चालक व क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर गुरुवार सुबह 7 बजे के आसपास अहमदाबाद से उदयपुर की ओर जा रहा कंटेनर स्कूल खेल मैदान गेट के सामने पलट गया। कंटेनर रेलिंग तोड़ते हुए करीब 200 फीट घसीटता हुआ सामने वाले हाइवे को क्रॉस करते हुए होटल पूनम के आगे सर्विस रोड पर पलट गया। बताया जाता है कि चालक द्वारा लंबे सफर की थकान की वजह से झपकी आने से कंटेनर अनियंत्रित होकर टायर फटने से यह हादसा हुआ। लोगों ने केबिन के कांच तोड़कर घायल चालक एवं क्लीनर को बाहर निकाला। कंटेनर गुजरात से एसी भरकर कोलकाता की ओर जा रहा था। मौके पर पहुंची खेरवाड़ा पुलिस ने घायलों अस्पताल में भर्ती कराया।
दुष्कर्म आरोपी को आजीवन कारावास
उदयपुर, 29 अगस्त। दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने गुरूवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक बंशीलाल गवारिया ने गवारिया ने बताया कि पीड़िता सब्जी बेचने का काम करती है। रोजमर्रा की तरह 4 जून 2020 को भी वह सुबह 11.30 बजे के आसपास सब्जी बेचने के लिए सरेरा गांव गई थी। जहां मुलजिम प्रकाश ने पीड़िता से कहा कि उसे सब्जी लेनी है। पीड़िता मुलजिम के घर पर ऊपर गई तो उसने उसे अन्दर आने के लिए कहा। आरोपी ने ये भी कहा कि उसकी पत्नी रोटी बना रही है, इसलिए सब्जी वही खरीदेगा। पीड़िता ने जैसे ही कमरे के अंदर आकर सब्जी का टोकरा उतारा, अभियुक्त ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इस पर पीड़िता ने उसे दरवाजा खोलने को कहा पर आरोपी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे सोफे पर धक्का देकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। पीड़िता एक हाथ से विकलांग है। उसने विरोध भी किया, लेकिन हवस में अंधा आरोपी नहीं माना और उसने पीड़िता के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और अस्मत लूट ली। इतना ही नहीं दुष्कर्म के बाद आरोपी ने उसे धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से मार देगा। पीड़िता की शिकायत पर पहाडा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर 30 जुलाई 2020 को एससी/एसटी कोर्ट में पेश किया। जहां से कोर्ट ने उसे अंतिम निर्णय होने तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवाी कर रहे विशिष्ट लोक अभियोजक बंशीलाल गवारिया ने आरोपी के विरुद्ध 13 गवाह और 20 साक्ष्य प्रस्तुत किए। मामले की सुनवाई करते हुए एससी एसटी कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश ज्योति के. सोनी ने आरोपी प्रकाश चन्द्र पुत्र मनसुखलाल निवासी सरेरा थाना पहाड़ा जिला उदयपुर को आजीवन कारावास एवं दो लाख दस हजार रुपय जुर्माने की सजा सुनाई।
घर पर बिना बताए नाबालिग लापता
उदयपुर, 29 अगस्त। जिले के नाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग के गुम होने की सूचना मिली है। पुलिस के अनुसार परिजनों ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी 17 वर्षीया नाबालिग पुत्री एक महीने पहले घर पर बिना बताए कहीं चली गई है। काफी तलाश करने के बाद भी उसका कहीं कोई पता नहीं चला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
फांसी पर लटकर कर युवक ने दी जान
उदयपुर, 29 अगस्त। जिले के डबोक थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस के अनुसार गणेशलाल पुत्र कन्ना डांगी निवासी नांदवेल डबोक ने बुधवार को अपने खेत में जाकर फांसी लगा ली। पता लगने पर परिजन उसे तुरंत सालेरा हॉस्पीटल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
पुजारी ने किया नाबालिग से दुष्कर्म, गिरफ्तार
उदयपुर, 29 अगस्त। जिले की कानोड़ थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में एक पुजारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार कानोड़ निवासी नाबालिग अपने दादा के साथ रहकर पढ़ाई करती थी। 21 अगस्त को वह घर से स्कूल के लिए निकली, लेकिन स्कूल नहीं पहुंची। स्कूल प्रबंधन की सूचना पर परिजन स्कूल पहुंचे। किशोरी के मिलने पर परिजनों ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि उसे मंदिर के पुजारी नरेन्द्र वैष्णव ने पानी में कुछ मिलाकर पिला दिया था। जिसकी वजह से उसे गहरी नींद आ गई। परिजनों ने जब आरोपी पुजारी से सख्ती से पूछताछ कि तो पता चला कि आरोपी की पत्नी दो दिन से घर पर नहीं थी और उसने मौके का फायदा उठाकर नाबालिग को पानी में नशीला पदार्थ पिलाकर उससे दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है।