कन्हैयालाल के हत्यारों पर चार्ज बहस टली

एनआईए की विशेष अदालत में होने थे चार्ज फ्रेम, जज के अवकाश पर होने अगली सुनवाई 1 अगस्त को
उदयपुर । पिछले साल देश में तालिबानी तरीके से किए गए कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में बुधवार को जयपुर की एनआईए अदालत में आरोपियों पर चार्ज फ्रेम होने थे। लेकिन जज के छुट्टी पर होने के चलते सुनवाई टल गई। अब अगले माह 1 अगस्त को सुनवाई होगी। इस दौरान आरोपियों की वीसी के माध्यम से ही पेशी करवाई जानी थी।
दरअसल, कुलदीप जघीना हत्याकांड के बाद जेल में बंद अपराधियों की पेशी वीसी के जरिए कराने का कदम उठाया गया है। कन्हैयालाल हत्याकांड में 9 आरोपियों को बुधवार को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से वीसी के जरिए कोर्ट में पेश किया जाना था। जिसमें इन आरोपियों पर एनआईए द्वारा लगाए गए चार्जेज पर दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें पेश करनी थी।
गौरतलब है कि 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज़ अटारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी।
एनआईए ने 22 दिसम्बर 22 को पेश किया था चालान
कन्हैयालाल की हत्या के मामले में एनआईए ने पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान व अबू इब्राहिम को फरार बताते हुए मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित 11 आरोपियों मोहसीन,आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद व मुस्लिम मोहम्मद के खिलाफ खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 449, 302, 307 व 324 (34), 153 ए, 153 बी 295 ए और यूएपीए एक्ट की धारा 16,18 व 20 के तहत आतंकी गतिविधियों के आरोप में चालान पेश किया था। जिस पर एनआईए की विशेष अदालत ने 9 फरवरी 2023 को हत्या,आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षडयंत्र सहित यूएपी एक्ट व आर्म्स एक्ट में प्रसंज्ञान लिया था।
गौरतलब है कि कन्हैयालाल टेलर की उदयपुर में 28 जून 2022 को जघन्य हत्या कर आरोपियों ने इस हत्याकांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। बाद में इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी।

By Udaipurviews

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