मतदान और मतगणना कक्ष में नहीं ले जा सकेंगे कैमरा व मोबाइल

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नगरीय निकाय चुनाव में पत्रकारों के प्रवेश एवं कवरेज के संबंध में गाइडलाइन जारी
राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश
उदयपुर, 10 सितम्बर। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों के आम चुनाव के दौरान पत्रकारों एवं मीडियाकर्मियों के मतदान केन्द्रों तथा मतगणना केन्द्रों पर प्रवेश और कवरेज के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
आयोग के निर्देषानुसार अधिकृत पत्रकार को मतदान बूथ के अंदर जाने की अनुमति होगी, लेकिन वहां किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी अथवा वीडियोग्राफी नहीं की जा सकेगी।  निर्देशों की अवहेलना होने पर संबंधित मीडियाकर्मी को मतदान केन्द्र अथवा भवन से बाहर जाने के लिए कहा जा सकेगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदान कक्ष में अधिकृत पत्रकारों को फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी अथवा मोबाइल फोन के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
मतगणना के संबंध में नगरीय निकायों की मतगणना के लिए बनाए गए मतगणना केन्द्र पर पत्रकारों के लिए पृथक कक्ष आरक्षित करने तथा उन्हें आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। यदि कोई अधिकृत पत्रकार मतगणना कक्ष में जाकर मतगणना प्रक्रिया का अवलोकन करना चाहता है तो उसे कैमरा अथवा मोबाइल फोन के बिना प्रवेश दिया जा सकेगा। इस दौरान एक जिम्मेदार अधिकारी उसके साथ रहेगा, ताकि मतों की गोपनीयता एवं मतगणना प्रक्रिया प्रभावित न हो।
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने तथा अधिकृत पत्रकारों को प्रवेश-पत्र जारी करते समय निर्धारित शर्तों का स्पष्ट उल्लेख करने के निर्देश दिए हैं।

By Udaipurviews

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