लाखों का हेरफेर करने वाले कनिष्ठ अभियंता की जमानत खारिज

उदयपुर, 1 अक्तूबर : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में अनियमित भुगतान करने के दोषी कनिष्ठ अभियंता की जमानत अर्जी कोर्ट ने रद्द कर दी। विशिष्ट लोक अभियोजक राजेश पारीक से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी अवधेश भूषण पुत्र लक्ष्मणलाल कटारा निवासी शिवाजी नगर डूंगरपुर हाल कनिष्ठ अभियंता कार्यालय सहायक अभियंता ड्रिलिंग उपखंड सलूंबर ने वर्ष 2008—9 तथा 2009—10 के दौरान कनिष्ठ तकनीकी सहायक पद पर रहते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (नरेगा) में 7971683 रुपए का अनियमित भुगतान कर राज्य सरकार को राजस्व हानि पहुंचाई थी। डूंगरपुर एसीबी की कार्रवाई पर जेल में बंद आरोपी ने मंगलावार को कोर्ट में जमानत अर्जी प्रस्तुत की। जिसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, न्यायालय संख्या—1 के विशिष्ट न्यायाधीश मनीष अग्रवाल ने खारिज कर दिया।

By Udaipurviews

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