ACB की कार्रवाई में 2009 की रिश्वत मांगने की शिकायत पर आया फैसला
उदयपुर, 1 जुलाई : कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में रिश्वत आरोपी सहायक निदेशक को एक साल की सजा और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश मित्तल ने बताया कि घटना वर्ष 2009 की है, जब बांसवाड़ा में पशुधन विकास विभाग में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत डॉ. अविनाश शर्मा ने परिवादी लक्ष्मण लाल मसार से उसके वेतन बिल बनाने के बदले 2 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि पशु उपकेंद्र कोटड़ा रांणगा कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा में पशुधन सहायक के पद पर तैनात लक्ष्मण लाल मसार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) बांसवाड़ा चौकी में रिपोर्ट देते हुए बताया था कि डॉ. अविनाश शर्मा ने अक्टूबर 2007 और जनवरी 2008 के वेतन बिल बनाने और जीपीएफ ऋण स्वीकृति के एवज में 2 हजार की रिश्वत की मांग की थी। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय संख्या-2 की विशिष्ट न्यायाधीश संदीप कौर ने डॉ. अविनाश कुमार शर्मा को दोषी ठहराते हुए एक साल के साधारण कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
भ्रष्टाचार के मामले में सहायक निदेशक को एक साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना
