युवाओं को स्वरोजगार के लिए सरकार दिलाएगी वाहन

मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना
चितौड़गढ़, 9 दिसम्बर। प्रदेश के युवाओ को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यक वाहन स्वरोजगार योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के 3300 युवाओं को वाणिज्यक वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।
कौन कर सकता है आवेदन
योजना के तहत राजस्थान का मूल निवासी, आवेदन तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष अथवा कम हो, एक परिवार से एक ही व्यक्ति योजना अन्तर्गत पात्र होगा।
10 प्रतिशत या 80 हजार तक अनुदान
योजना अन्तर्गत 15 लाख तक के लघु वाणिज्यिक वाहन खरीदने पर 10 प्रतिशत अथवा 80 हजार जो भी कम हो अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा तथा किसी आवेदक द्वारा ऋण नहीं लेने पर भी अनुदान देय होगा । यह अनुदान “प्रथम आओ, प्रथम पाओ के आधार पर दे होगा । इस योजना में अशोक लीलैंड के 22, टाटा-के 30 महिन्द्रा के 17 प्रकार के वाहनों पर योजना लागू है।
कैसे करें आवेदन
 योजना में आवेदक mlvsy.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन अपनी एसएसओआईडी से या ईमित्र के माध्यम से कर सकते हैं ।
By Udaipurviews

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