महंगा पड़ेगा विदेशी नागरिकों की सूचना नहीं देना

दी इमिग्रेशन एण्ड फोरेनर्स एक्ट ऑर्डर, रूल्स 2025 लागू
उदयपुर, 11 सितम्बर। भारत सरकार की ओर से विदेशी नागरिकों के संबंध में दी इमिग्रेशन एण्ड फोरेनर्स एक्ट ऑर्डर, रूल्स 2025 बनाया गया है। इसके प्रावधान 1 सितम्बर से प्रभावी हो गए हैं। इसमें विदेशी नागरिकों के संबंध में सूचना नहीं देने पर संबंधितों के खिलाफ एक्ट के तहत कार्यवाही का प्रावधानहै।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी विशेष शाखा जोन उदयपुर तथा विदेशी पंजीकरण अधिकारी डॉ विक्रम सिंह ने बताया कि एक्ट के तहत होटल/रिसोर्ट/गेस्टहाउस/हॉस्टल/ स्कूल-कॉलेज-इंस्टीट्यूट/हॉस्पीटल-नर्सिंग होम/होम स्टे-निजी आवास जहां विदेशी नागरिक ठहरते है, उनके संबंध में प्रावधान किए गए हैं, जिनकी पालना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि उदयपुर शहर में संचालित होटल रिसोर्ट / गेस्ट हाउस / हॉस्टल / होम स्टे-निजी आवास संचालको को सभी विदेशी नागरिक (ओसीआई कार्ड धारक, नेपाल-भूटान, तिब्बत नागरिकों आदि सहित) के ठहरने की सूचना निर्धारित 24 घण्टे में सम्बंधित कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं होने पर उक्त अधिनियम की धारा-08 एवं नियम-17 में 50,000 रूपये के जुर्माने का प्रावधान है। इसी प्रकार स्कूल-कॉलेज-इंस्टीट्यूट संस्थान में अध्ययनरत् विदेशी छात्र की जानकारी नही देने पर अधिनियम की धारा-09 एवं नियम-16 में 1 लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। चिकित्सा संस्थान, हॉस्पीटल नर्सिंग होम में इलाजरत (इण्डोर) विदेशी नागरिक की सूचना नहीं देने पर उक्त अधिनियम की धारा 10 एवं नियम-18 में 1 लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान है।

विदेशी नागरिकों के लिए निर्देश
अधिनियम के तहत अगर कोई विदेशी नागरिक बिना पासपोर्ट बिना वैध दस्तावेज के भारत में प्रवेश करता है, तो अधिनियम की धारा-21 के तहत् 05 साल की सजा या 05 लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। अगर कोई विदेशी नागरिक वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में रहता है या बिना अनुमति प्रवेश करता है तो, अधिनियम की धारा-23 के तहत् 03 साल की सजा या 03 लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनो। पर्यटक वीजा पर आने के बाद वीजा नियमों का उल्लंघन कर अन्य कियाकलापों में संलिप्त पाए जाने पर अधिनियम की धारा-06 (पअ) ख के तहत् 50 हजार रूपये तक का जुर्माना यादोनों का प्रावधान है।
इसी प्रकार एम्प्लोयमेंट वीजा को छोड़कर अन्य वीजा पर होकर रोजगार करने पर3 लाख रूपये तक का जुर्माना, बिना पूर्व अनुमति के विदेशी नागरिकों द्वारा तबलीगी, पत्रकारिता, मिशनरी, कियाकलापों में संलिप्त पाये जाने पर 50 हजार रूपये का जुर्माना, कोई विदेशी नागरिक प्रतिबंधित या संरक्षित क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश करता है तो50 हजार रूपये से 03 लाख रूपये तक का जुर्माना तथा यदि कोई विदेशी नागरिक नियमानुसार विदेशी पंजीयन कार्यालय में पंजीकरण नहीं कराता है तथा भारत में लगातार निवास करता है तो 10 हजार रूपए से 3 लाख रूपए तक के पेनल्टी का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त कोई विदेशी छात्र ओवरस्टे होकर भारत में अध्ययनरत हो निवास करता है तो 10 हजार रूपए से 3 लाख रूपए तक के पेनल्टी का प्रावधान किया गया है।

एएसपी डॉ सिंह ने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला कलक्टर कार्यालय परिसर के कमरा नंबर 310 में संचालित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (विशा) जोन उदयपुर एवं विदेशी पंजीकरण अधिकारी उदयपुर शहर कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस पर संपर्क किया जा सकता है। सभी संबंधितों से उक्त अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने की पूर्णरूपेण आशा की जाती है। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

By Udaipurviews

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