केंद्र सरकार की नई योजना
उदयपुर, 26 अगस्त। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क हादसों के पीड़ितों को तत्काल राहत देने के लिए एक बड़ी पहल की है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मिलकर ’कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स स्कीम एंड गाइडलाइंस-2025’ की शुरुआत की है। इसके तहत, सड़क दुर्घटना में घायल हर व्यक्ति को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों तक के लिए 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इस स्कीम का क्रियान्वयन ’ई-डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट’ (ई-डीएआर) और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन-आरोग्य योजना के माध्यम से किया जाएगा।
भुगतान का तरीका- इलाज का खर्च मोटर वाहन दुर्घटना निधि से वहन किया जाएगा। बीमित वाहनों के मामलों में खर्च का भुगतान संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा किया जाएगा। बीमा रहित या हिट-एंड-रन मामलों मेंः भुगतान केंद्र सरकार के बजटीय समर्थन से होगा। इसके लिए जिला कलक्टर की मंजूरी आवश्यक होगी। जिला कलक्टर नमित मेहता ने इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
सड़क हादसों के पीड़ितों को मिलेगा 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज
