बाल श्रम रोकथाम व ड्रॉपआउट बच्चों को स्कूल से जोड़ने चलाएं विशेष अभियान : जिला कलक्टर

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण टाक्स फोर्स, बाल श्रम टास्क फोर्स एवं बंधक श्रमिक सतर्कता समिति की बैठक
उदयपुर, 25 जून। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण टाक्स फोर्स, जिला बाल श्रम टास्क फोर्स एवं जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति की बैठकें बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में हुई। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे कुलदीप शर्मा, सीडब्ल्यूसी चेयरमेन यशोदा पणियाँ भी उपस्थित रही।
संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त संकेत मोदी ने बताया कि जिला कलक्टर ने जिला बाल श्रम टास्क फोर्स की अब तक कार्यवाही की समीक्षा की। इसमें अवगत कराया कि बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 संशोधित अधिनियम, 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं बाल श्रम उन्मूलन की रोकथाम के सम्बन्ध में जारी मानव संचालन प्रक्रिया के तहत चाईल्ड लाईन, सी.डब्ल्यु.सी, एएचटीयु व श्रम विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है मानव तस्करी विरोधी यूनिट के द्वारा जनवरी, 2025 से आज दिनांक तक 31 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया जाकर 19 प्रकरण दर्ज किये गये। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के क्रम मे 1 से 30 जून तक बाल श्रम मुक्ति के सम्बन्ध में विशेष अभियान उमंग-5 चलाया जा रहा है उक्त अभियान के तहत 16 बाल श्रमिकों को मुक्त कराकर 10 प्रकरण दर्ज किये गये है।
जिला कलक्टर ने उदयपुर शहर में आगामी 1 माह के लिए बाल श्रम रोकथाम एवं जन जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने जिले में कार्यरत विभिन्न औद्योगिक संगठन तथा होटल एसोसिऐशन के साथ बैठक कर बाल श्रम नियोजित नहीं करने के सम्बन्ध में जागरूकता अभियान चलाकर औद्योगिक क्षेत्रों को बाल श्रम मुक्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। विद्यालयों से ड्रॉपआउट बच्चों के सम्बन्ध मे शिक्षा विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि को सर्वे कर 15 जुलाई तक श्रम विभाग को आवश्यक रूप से सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। मानव तस्करी विरोधी यूनिट के उपस्थित प्रतिनिधि को आगामी बैठक मे एएचटीयू द्वारा कराई गई एफआईआर, चालान तथा न्यायालयों मे लंबित/निर्णित प्रकरणों की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट सहित आगामी बैठक में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।
बैठक में उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, उप निदेशक, महिला अधिकारिता, सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, नगर निगम, उदयपुर विकास प्राधिकरण, मानव तस्करी विरोधी यूनिट, शिक्षा विभाग, चाईल्ड लाईन, जग विद्या ट्रस्ट आदि के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
उपकर की राशि जमा कराने के निर्देश
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण टास्क फोर्स की बैठक में संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तहत अब तक संग्रहित किये गये उपकर एवं उक्त अधिनियम की कल्याणकारी योजनाआें के तहत लाभान्वित किये गये श्रमिकां का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा अब तक कुल 140598 निर्माण श्रमिको का पंजीयन हिताधिकारी के रूप में किया जाकर इस वर्ष 2373 पात्र निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित किया जा चुका है। 2025-26 में 1985 श्रमिकों का निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन किया जा चुका हैं। जिला कलक्टर ने नगर निगम, यू.डी.ए., के प्रतिनिधि को उनके द्वारा जारी की जाने वाली निर्माण स्वीकृतियां एवं उन पर वसूल किये गये 1 प्रतिशत उपकर की राशि का विवरण प्रत्येक माह की 5 तारीख तक श्रम विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बंधक श्रमिक सतर्कता समिति – जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारीगण/सदस्यगण से चर्चा कर जिले में उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समितियां के पुनर्गठन एवं उपखण्ड स्तर पर वर्ष में दो बार किये जाने वाले सर्वे की रिपोर्ट एवं उपखण्ड स्तरीय बंधक सतर्कता समितियां की बैठक का कार्यवाही विवरण तथा उनके समक्ष बंधक श्रम प्रतिषेध अधिनियम के तहत लम्बित आपराधिक प्रकरणां की सूचना सभी एसडीएम से प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही बंधक श्रमिकां की पहचान के लिए महिला बाल विकास विभाग के द्वारा करवाये जा रहे सर्वे कार्य शीघ्र पूर्ण कर सर्वे रिपोर्ट श्रम विभाग को भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उपनिदेशक, महिला बाल विकास विभाग द्वारा बताया गया कि गोगुन्दा, वल्लभनगर, बडगॉव, कोटडा, उदयपुर शहर, मावली परियोजनाओं में बंधक श्रम सर्वे कार्य पूर्ण करवा लिया गया है।

By Udaipurviews

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