डूंगरपुर,12 जून. सदर थाना क्षेत्र की लडक़ी को बहला-फुसला कर ले जाने और नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट ने एक युवक को 20 साल की कठोर कारावास और 20 हजार का जुर्माना लगाया है। सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया की सदर थाना क्षैत्र की एक नाबालिग युवती अपने पिता के साथ गुजरात के अहमदाबाद शहर में रहती थी। जहां पर दोवड़ा थाना क्षेत्र के गेमरिया देवला रामगढ़ निवासी रामकुमार उर्फ रामू अहारी पुत्र भंवरलाल अहारी उसे वहां से बहला-फुसला कर ले गया। जिस पर नाबालिग के पिता ने गुजरात के वाडज़ अहमदाबाद थाने में युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद गुजरात पुलिस ने नाबालिग युवती को दस्याब कर परिजन को सौंपा। वही युवक को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस दरम्यान नाबालिग पुत्री के पिता ने अपने परिवार सहित मूल गांव सदर थाना क्षैत्र में लौट गए। जहां पर कुछ दिनों बाद पुन: रामकुमार अहारी उर्फ रामू ने एक बार फिर उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फूसला कर ले गया। गुजरात ले जाकर दुष्कर्म किया। जिसकी रिपोर्ट 18 फरवरी 2022 को सदर थाने में दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए युवक को गुजरात से गिरफ्तार किया। वही युवती के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। सारे सबूत एकत्रित कर कोर्ट में पेश किया। जहां पर दो साल बाद कोर्ट ने रामकुमार अहारी उर्फ रामू को दोषी मानते हुए 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई। वही साथ में 20 हजार का अर्थ दंड सुनाया।
नाबालिग से रेप करने वाले दोषी को 20 की कैद
