उदयपुर, 4 जनवरी । मावली के पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी ने जिला कलक्टर अरविन्द पोसवाल को ज्ञापन देकर फतहनगर- सनवाड में भूदान यज्ञ बोर्ड की भूमि के अवैध नामान्तरण की जांच कराने की मांग की थी, आज शनिवार को जिला कलक्टर पोसवाल ने उक्त नामान्तरण, भू संपरिवर्तन व हस्तांतरण पर जांच होने तक रोक लगाने के आदेश जारी किये। विधायक जोशी ने दोषी कार्मिकों को जांच होने तक वहां से हटाने व मामले की विस्तृत जांच की मांग की है।
भाजपा प्रदेश मीडिया प्रकोष्ठ के पूर्व सदस्य विजय प्रकाश विप्लवी ने बताया कि प्रार्थिया पूनम सगर पत्नी स्व. नारायण सगर से प्राप्त प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज को पूर्व विधायक जोशी ने दिनांक 22-12-23 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व जिला कलक्टर को अग्रेसित किया था।
आज जिला कलक्टर पोसवाल ने आदेश जारी कर गांव सनवाड तहसील मावली जिला उदयपुर की खसरा संख्या 2323/2 वर्तमान आराजी 3114 रकबा तीन बीघा भूमि के भू संपरिवर्तन, हस्तांतरण व नामांतरण पर जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक व अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है।
पूर्व विधायक जोशी ने मुख्यमंत्री व जिला कलक्टर को प्रेषित अपने पत्र में कहा था कि राजनीतिक दाबाव में अनियमिततापूर्ण कार्यवाही की गयी है। साथ ही चुनाव आचार संहिता व मतदान की तिथियों में दिनांक 1 दिसम्बर 23 से 4 दिसम्बर 23 के मध्य सनवाड में कार्यरत रेवेन्यू इंस्पेक्टर की जानकारी के बिना अन्य कार्मिक ने नामान्तरण कर दिया। ऐसा क्यों किया यह भी यह संदेह व जांच का विषय है।
विप्लवी ने बताया कि पूर्व विधायक जोशी ने फतहनगर – सनवाड क्षेत्र में भूदान की समस्त भूमि की पैमाईश कर दस्तावेजों के सत्यापन की मांग भी की है।
ज्ञातव्य है कि उक्त प्रकरण जोशी ने विधायक कार्यकाल में विधानसभा में भी उठाया था।
जोशी ने फतहनगर- सनवाड में भूदान यज्ञ बोर्ड की अवैध भूमि के नामान्तरण की जांच कराने की मांग
 
    
 
                                 
                                 
                                 
                                