गरीबों का 1020 किलो गेहूं खाकर भी राशि जमा नहीं करा रहे पार्षद दवे

-गिर्वा उपखण्ड अधिकारी ने वसूली के लिए जारी किया नोटिस
उदयपुर। गरीबों का 1020 किलो गेहूं खाने के बाद नोटिस देने पर भी नियमानुसार राशि जमा नहीं कराने पर नगर निगम के वार्ड 12 पार्षद मदन दवे को गिर्वा उपखण्ड अधिकारी आईएएस सलोनी खेमका ने नोटिस जारी करते हुए अंतिम मौका दिया है। अब भी राशि जमा नहीं कराने पर पार्षद दवे को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सख्त चेतावनी दी गई है।
गिर्वा उपखण्ड अधिकारी आईएएस सलोनी खेमका ने पार्षद मदन दवे को जारी किए नोटिस में बताया कि गिर्वा पंचायत समिति के प्रवर्तन निरीक्षक एवं विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अपात्र होते हुए भी गेहूं प्राप्त किया गया। पार्षद ने जानबूझ कर गरीब जनता के हिस्से के गेहूं को प्राप्त करके राज्य सरकार के धोखा किया है। उक्त कृत्य आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत आता है। कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की चेतावनी देते हुए पार्षद दवे को उनके विरुद्ध भारतीय खाद्य निगम की ईकोनॉमिक लागत एवं विभागीय खर्चों के आधार पर नियमानुसार 27 रुपए प्रति किलो की दर से राशि जमा कराने के आदेश दिए।
पूर्व में दिए नोटिस का अब तक नहीं दिया जवाब
उपखण्ड अधिकारी ने पार्षद दवे को नोटिस में बताया कि पूर्व में उन्हें नोटिस जारी किया गया था लेकिन उनके द्वारा अभी तक वसूली राशि जमा करवा चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। पार्षद को अंतिम अवसर देते हुए खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अपात्र होते हुए भी प्राप्त किए गए 1020 किलो गेहूं के संबंध में जवाब या आपत्ति अगले सात दिन में कार्यालय में उपस्थित होकर पेश करने के आदेश दिए।
27540 रुपए जमा कराने के दिए आदेश
चेतावनी नोटिस में पार्षद दवे को आपत्ति न होेने पर उठाए गए 1020 किलो राशन गेहूं के 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से नियमानुसार कुल 27540 रुपए बजट मद में बैंक में जमा कराकर चालान की प्रति सात दिन में पेश करने के आदेश दिए। उपखण्ड अधिकारी सलोनी खेमका ने राशि जमा नहीं कराने पर सरकार के साथ की गई धोखाधड़ी के लिए पार्षद मदन दवे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

By Udaipurviews

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