अक्षय तृतीया पर 3 बाल विवाह रूकवाए
उदयपुर, 30 अप्रेल। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की सम्भावना को देखते हुए भारत सरकार द्वारा संचालित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस, जिला प्रशासन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल अधिकारिता विभाग, गायत्री सेवा संस्थान, उदयपुर एवं चाइल्ड हेल्प लाइन के संयुक्त प्रयास से उदयपुर संभाग में अब तक कुल 47 बाल विवाह को रोकने के साथ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम- 2006 अंतर्गत न्यायालय से निषेधाज्ञा जारी की गई।
बाल अधिकार विशेषज्ञ एवं पूर्व सदस्य राजस्थान बाल आयोग, राजस्थान सरकार डॉ. शैलेन्द्र पंड्या ने बताया कि जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलाएंस द्वारा प्रशासन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। उसमें इस बार आमजन ने भी आगे आकर बाल विवाह की सूचना साझा की। अक्षय तृतीया के अवसर पर बुधवार को उदयपुर जिले में 3 बाल विवाह रोकने के साथ कुल 15 बाल विवाह रोके गए। वहीं चित्तौडगढ़ जिले में कुल 15, प्रतापगढ़ में 13, सलूम्बर में 4 रोकने के साथ कुल 47 बाल विवाह रूकवाए गए।एक मामले में न्यायालय द्वारा गायत्री सेवा संस्थान के परिवाद पर निषेधाज्ञा जारी की गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि बाल विवाह करना ही नहीं बाल विवाह में सहयोगी होना भी अपराध हैं। बाल विवाह में सम्मिलित होना या ढोली, पंडित, मौलवी या किसी प्रकार की सेवा उपलब्ध करना भी अपराध हैं।
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