जयपुर, 16 नवंबर। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत पंजीकृत उद्यम के लिए 10 हजार वर्ग मीटर से अधिक की भूमि पर 7 वर्ष की अवधि के लिए भूमि कर में छूट दी है। यह छूट रिप्स 2022 द्वारा उद्यम के लिए जारी पात्रता की तिथि से देय होगी।
वित्त (कर) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अगर उस भूमि पर रिप्स 2022 के तहत किसी भी शर्तों के उल्लंघन किया जाता है तो उद्यमी से ब्याज सहित राशि वसूल की जाएगी।