वोट वृक्ष अभियान – मतदाता जागरूकता कार्यक्रम
उदयपुर, 22 नवम्बर। विधानसभा आम चुनाव- 2023 के तहत मतदान में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता कार्यक्रम (स्वीप) के तहत विविध आयोजन हो रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में वोट वृक्ष अभियान के तहत पौधरोपण कर मतदान का संदेश दिया गया।
उदयपुर शहर में गोवर्धन विलास क्षेत्र के स्मृति वन में स्वीप प्रकोष्ठ प्रभारी व सीईओ कीर्ति राठौड़ के नेतृत्व में बुधवार सुबह वोट वृक्ष अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम में वन विभाग, सांख्यिकी, चिकित्सा, अकाउंट्स, नगर निगम, आईसीडीएस एवं एनआरएलएम विभाग के अधिकारियों ने अभियान में सहभागिता देकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक किया। उप वन संरक्षक सुगनाराम जाट, स्वीप सहप्रभारी पुनीत शर्मा, जिला यूथ आइकॉन राव कुलदीप सिंह एवं चंद्रभानु व्यास आदि उपस्थित रहे। उदयपुर ग्रामीण में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डाकन कोटडा में विद्यार्थियों के द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किया गया। विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर के भींडर ब्लॉक में स्काउट एण्ड गाइड का चुनाव संबंधी वालंटियर प्रशिक्षण हुआ। कुराबड में साकरोदा गांव में स्काउट एंड गाइड वालंटियर ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। परमदा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्काउट एंड गाइड का प्रशिक्षण हुआ। उदयपुर ग्रामीण में झामर कोटडा गांव में भी स्काउट एंड गाइड का चुनाव प्रशिक्षण हुआ। विधानसभा क्षेत्र मावली में तहसील कार्यालय में महिला मोर्चा द्वारा रंगोली के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। सलूंबर के भाग संख्या 96 में मतदाता पर्ची का वितरण कर मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। खेरवाड़ा में विद्यार्थियों ने रैली निकाल कर आमजन से मतदान की अपील की। भारत स्काउट एवं गाइड के वॉलिंटियर्स ने स्वीप कार्यक्रम के तहत द विज़न एकेडमी स्कूल में सभी से मतदान करने की अपील की। गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ द्वारा मतदान पर्चियां वितरित की गई एवं पीले चावल रखकर मतदान का न्योता दिया। उदयपुर शहर में स्वीप सेल समन्वयकों ने सार्वजनिक स्थानों पर मतदान संबंधी पोस्टर चस्पा किए। स्काउट के छात्रों द्वारा सेंट मैथ्यू मिशन स्कूल में मतदान जागरूकता संबंधी पोस्टर बनाकर सभी को मतदान करने के लिए जागरूक किया। हिंदुस्तान स्काउट एवं गाइड के वालंटियर के द्वारा मुख्यालय पर मतदान करने की शपथ ली गई।
निर्वाचन संबंधी कार्यों के लिए 2200 वाहनों का अधिग्रहण
उदयपुर, 22 नवम्बर। विधानसभा आम चुनाव के दौरान मतदान दलों एवं पुलिस दल को मतदान केन्द्रों तक सुगमता पूर्वक पहुंचाने एवं वापस लाने के लिए परिवहन विभाग की ओर से 2200 वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। वाहन मालिकों एवं चालकों को पाबंद किया गया है कि वे अपनी वाहनें 22 नवम्बर को सायं 5 बजे बाद मोहन लाल सुखाड़िया विष्वविद्यालय परिसर के राणा पूंजा छात्रावास के ग्राउण्ड में रिपोर्टिंग करें।
प्रादेषिक परिवहन अधिकारी पी एल बामनिया ने बताया कि अधिग्रहित किए गए वाहनों में 800 बसें, 1200 जीप एवं कार तथा 200 ट्रक-मिनी ट्रक्स एवं टेम्पों हैं।श्री बामनिया ने बताया कि अधिग्रहितषुदा वाहन यदि समय पर ग्राउण्ड पर नहीं पहुंचे तो उनकी वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्रों के निलम्बन के साथ ही परमिट निरस्तीकरण की कार्यवाही भी अमल में लाई जावेगी साथ ही साथ वाहन चालकों के लाईसेंस भी निरस्त किए जावेंगे। उन्होनें वाहन स्वामियों एवं वाहन चालकों को चेताया कि वाहन अधिग्रहण आदेष की अवहेलना पाई जाने पर संबंधित के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 167 के तहत पुलिस में मुकदमें दर्ज करवाये जावेंगे जिसमें एक साल तक की सजा भी निष्चित की गई है।
उन्होंने कहा कि ग्राउण्ड में सुविधाजनक रूप से वाहनों को खड़ा रखने के लिए विधानसभा वार स्थान निष्चित किए गए हैं। जहां वाहन चालक अपनी वाहनों की पार्किंग कर सकेंगे।
श्री बामनिया ने निर्वाचन विभाग के आदेष के हवाले से बताया कि चुनाव ड्यूटी में आने वाले वाहनों का भुगतान बैंक खाते में आॅनलाईन किए जाने की प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने वाहन चालकों एवं वाहन स्वामियों से अपेक्षा की है कि वाहन की लाॅग शीट के साथ बैंक का कैंसिल चेक आवष्यक रूप से लगावें।
सूखा दिवस आज शाम से
शराब की दुकानें, बीयर बार रहेंगे बंद
शादी पार्टी में भी शराब परोसने पर रहेगी पाबंदी
उदयपुर, 22 नवम्बर। विधानसभा आम चुनाव को लेकर घोषित सूखा दिवस गुरूवार शाम 6 बजे से प्रभावी रहेगा। इसके तहत सभी शराब की दुकानें, बीयर बार पर बिक्री व वितरण पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं शादी-पार्टी में भी शराब परोसने पर पाबंदी रहेगी।
जिला आबकारी अधिकारी मुकेश कलाल ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ग के प्रावधानों के तहत मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व, मतगणना दिवस तथा पुनमर्तदान की स्थिति में पुनमर्तदान दिवस पर सूखा दिवस घोषित किया गया है। इसके तहत 23 नवम्बर शाम 6 बजे से उदयपुर जिले की सीमा में सूखा दिवस प्रभावी रहेगा। इस दरम्यान सभी शराब की दुकानें व बीयर बार पर शराब-बीयर की बिक्री व वितरण पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। वहीं होटल्स में भी शराब नहीं परोसी जा सकेगी। शादी-पार्टी के आयोजनों में भी शराब सेवन, वितरण पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा 3 दिसम्बर को मतगणना दिवस पर भी सूखा दिवस रहेगा।
