उदयपुर, 1 अक्टूबर। राज्य सरकार द्वारा वाहन स्वामियों को पुराना बकाया कर वसूली के लिए ब्याज व पेनल्टी के अलावा ई-रवन्ना चालानों में छूट देने हेतु लागू की गई एमनेस्टी योजना की अवधि 30 सितंबर को समाप्त हो गई है।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पी.एल.बामनिया ने बताया कि इस अवधि में उदयपुर जिला परिवहन कार्यालय में अब तक खुर्द-बुर्द हो चुके 575 वाहनों के मामलों में पंजीयन निरस्त कर वाहन मालिकों को छूट का लाभ दिया गया है। इसी तरह उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद एवं डूंगरपुर जिला परिवहन कार्यालयों में 966 वाहनों से 780.66 लाख रू. वसूली कर उन्हें 274.16 लाख रुपये की छूट दी गई। क्षेत्र में ई-रवन्ना चालानों में 2167 वाहन मालिकों ने योजना में छूट का लाभ लिया एवं इन वाहनों से 222.71 लाख रू. वसूल कर उन्हें 1684.93 लाख रूपए की छूट दी गई है। बामनिया ने बताया कि अब वाहन स्वामियों को पुराना बकाया कर वसूली के लिए ब्याज व पेनल्टी के अलावा ई-रवन्ना चालानों में भी किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी एवं अब उन्हें नियमानुसार कर पर ब्याज मय पेनल्टी एवं ई-रवन्ना चालानों का जुर्माना भरना होगा।
उन्होंने बताया कि अब विशेष अभियान चलाया जाकर पुरानी बकाया कर की वसूली, ब्याज व पेनल्टी एवं जुर्माना वसूला जायेगा। अब ऐसे वाहन स्वामियों के वाहनों को विभागीय सॉफ्टवेयर पर ब्लॉक कर दिया जायेगा जिससे वे अपने वाहन से संबंधित फिटनेस, परमिट, बीमा एवं अन्य आवश्यक कार्य नहीं करवा पायेंगे साथ ही ऐसे वाहनों की जब्ती एवं उनके पंजीयन निरस्त/निलंबित करने का भी अभियान अति शीघ्र प्रारंभ किया जायेगा।
गौरतलब है कि इस एमनेस्टी योजना की अवधि 30 सितंबर 2022 तक थी। इस योजना में वाहनों के बकाया कर व दिसम्बर 2021 के पहले से बकाया एक बारीय कर पर ब्याज व पेनल्टी पर छूट दी जा रही थी। इसके साथ ही ई-रवन्ना चालानों में भी 75 से 90 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही थी।
एमनेस्टी योजना: 575 वाहन मामलों में मालिकों को मिला छूट का लाभ
